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इन किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त का फायदा

14th Installment आने से पहले किसान को अपनी ई-केवाईसी (PM Kisan kyc) पूरी करनी होगी. अगर आपने अभी तक भी पीएम किसान ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, तो जल्द करवा लें.
 
pm kisan yojana

PM Kisan 14th Installment Date: पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6000 रुपये मुहैया कराती है. यह रकम 2000 रुपये की तीन समान किस्तों के रूप में सीधे किसानों के खातों मे डाली जाती है. पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) की 14वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है.

केंद्रसरकार अब तक पीएम किसान सम्मान निधि की 13 किस्तें देश के करोडों किसानों (farmers) के खातों में ट्रांसफर कर चुकी है. अब जल्द ही किसानों के खातों में पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त (pm kisan 14th installment) ट्रांसफर होने वाली है. ऐसा कहा जा रहा है कि जून के पहले हफ्ते में सरकार यह किस्त जारी कर सकती है.

किस्त जारी होने से पहले कर लें ये जरूरी काम

योग्य किसान अगर इस पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त अपने खाते मे पाना चाहते हैं, तो उन्हें 2 काम पूरे करने होंगे. पहला- उन्हें अपनी ई-केवाईसी (PM Kisan kyc) पूरी करनी होगी. अगर आपने अभी तक भी पीएम किसान ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, तो जल्द करवा लें. पीएम किसान पोर्टल (pm kisan portal) पर जाकर या csc सेंटर में जाकर ई-केवाईसी को करवा लें. साथ ही किसानों की जमीन का भू-सत्यापन भी होना जरूरी है. किसान अपने पास के कृषि कार्यलय (agriculture office) में जाकर भू-सत्यापन (land verification) करा सकते हैं.

किन लोगों नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा

  1. 1. सभी संस्थागत भूमिधारक इस योजना का फायदा नहीं ले सकते.
  2. 2. वे किसान परिवार जिसमें एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं, वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते-
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  4. i. संवैधानिक पदों पर हैं या पहले रहे हों.
  5. ii. पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री, राज्य सभा/राज्य विधानसभाओं/लोकसभा/राज्य विधान परिषदों के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष.
  6. iii. केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/lV क्लास/ग्रुप डी कर्मचारी को छोड़कर)
  7. lV. 10,000 रुपये या इससे अधिक की पेंशन पाने वाले सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी (मल्टी टास्किंग कर्मचारियों को छोड़कर).
  8. v. पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और आर्किटेक्ट भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते.
  9. vi. वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में आयकर का भुगतान किया था, वे भी योजना का फायदा नहीं उठा सकते.

 

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