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Mumbai Court का बड़ा फैसला: पत्नी कमाती है पति से ज्यादा तो क्या अलग होने पर मिलेगा गुजारा भत्ता?

मुंबई सेशन न्यायालय ने पति पत्नी के अलग होने के बाद गुजारा भत्ता को लेकर एक सख्त आदेश जारी किया। इस संबंध में, अदालत ने फैसला सुनाया कि पत्नी अपने पूर्व पति से अधिक कमाती हैं और इसलिए उन्हें गुजारा भत्ता नहीं मिलता है।

 
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Mumbai Session Court ने पति पत्नी के अलग होने के बाद गुजारा भत्ता को लेकर एक सख्त आदेश जारी किया। इस संबंध में, अदालत ने फैसला सुनाया कि पत्नी अपने पूर्व पति से अधिक कमाती हैं और इसलिए उन्हें गुजारा भत्ता नहीं मिलता है।

सत्र न्यायालय ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि महिला की आय उसके पूर्व पति की आय से 400,000 रुपये अधिक थी।

ट्रायल न्यायालय के आदेश से इस महिला ने सेशन न्यायालय में याचिका दायर किया। कोर्ट ने समझाया कि पत्नी को गुजारा भत्ता देना भी सही है, लेकिन केस की परिस्थितियों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। यदि पत्नी अपने पूर्व पति से अधिक कमाती है तो उसे भरण-पोषण नहीं देना पड़ता है।

वहीं दूसरी ओर पति की आय अधिक होने पर भी स्थिति का आकलन करना चाहिए। जज सीवी पाटिल ने कहा कि इस मामले में मजिस्ट्रेट न्यायालय का फैसला सही था। 2021 में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने कहा कि बच्चे के जन्म के बाद उसे जबरन मायके भेज दिया गया।

इसके बाद कोर्ट ने पति को बच्चे को पालने के लिए 10 हजार रुपए महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। महिला ने कोर्ट को यह भी बताया कि उसके पति का इलाज चल रहा है। उनके अपने परिवार को लगा कि वह पिता नहीं बन सकते। महिला ने दावा किया कि जब वह गर्भवती हो गई तो उसके पति को उस पर शक हुआ। इस चरित्र पर आरोप लगाए गए हैं। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जल्द ही एक आदेश जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बच्चों के लिए गुजारा भत्ता देना ठीक है, लेकिन महिलाओं को नहीं। महिला  अपने और बच्चे के लिए अलग गुजारा भत्ता चाहती थी, लेकिन अदालत ने उसके और बच्चे के समर्थन के उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। और पति का कहना है कि वह बच्चे के पिता नहीं हैं।