Indian Railway: ट्रेन मे कर दी ये छोटी गलती तो भरना पड़ेगा जुर्माना, जाना पड़ सकता है जेल, देखे पूरी जानकारी
Indian Railways: भारत में ट्रेन का सफर सबसे अच्छा है। लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए अधिकांश लोग ट्रेन का प्रयोग करते हैं। इन दिनों ट्रेन टिकट खरीदना काफी आसान है। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनके पास पुष्टि की गई टिकट हो। इस बीच अवैध ट्रेन टिकट की बिक्री भी काफी होती है। यही कारण है कि रेलवे ने ब्लैक में मिल रही टिकटों की बिक्री पर नियंत्रण लगाने के लिए नया नियम बनाया है। अवैध टिकट लेने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।
यदि आप बिना भारतीय रेलवे से अनुमति लिये रेलवे क्षेत्र में सामान बेचते हैं या फेरी या ठेला लगाते हैं, तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे अधिनियम 144 के तहत ऐसा करने पर दो हजार रुपये तक जुर्माना और एक वर्ष की सजा हो सकती है। बहुत से लोग फेक IRCTT ID या ब्लैक में टिकट बेचते हैं। रेलवे अधिनियम के सेक्शन 143 के तहत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
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रेलवे अधिकारियों को बताएं कि गैरकानूनी टिकट बेचने पर 3 साल की जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। यदि आप किसी टिकट दलाल या आदमी को ट्रेन का टिकट बेचते हुए पाते हैं जिसे रेलवे ने टिकट बेचने के लिए मान्यता नहीं दी है, तो आपको रेलवे को तुरंत उनकी जानकारी देनी चाहिए। RPF या duty पर तैनात रेलवे कर्मचारी को इस बारे में बताया जा सकता है।