Gyanwapi Masjid Case मे हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी: दैनिक पूजा से मस्जिद को खतरा कैसे हो सकता है?
Uttar Pradesh News: इलाहाबाद के उच्च न्यायालय (Allahabad High court) ने ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के अधिकार पर अपने फैसले में कहा कि वर्तमान में वर्ष में एक बार पूजा की अनुमति दी गयी है।
अगर साल में एक बार की इबादत से मस्जिद के चरित्र को कोई खतरा नहीं है, तो दैनिक या साप्ताहिक इबादत से Gyanwapi Masjid का चरित्र कैसे बदल सकता है?
अदालत ने कहा कि मां श्रृंगार गौरी, हनुमान और गणेश की पूजा 1990 तक प्रतिदिन की जाती थी। यदि वर्ष के अंत में पूजा की अनुमति दी जाती है, तो सरकार या स्थानीय सरकार द्वारा नियमित पूजा का आयोजन कर सकती है। इसका कानून से कोई लेना-देना नहीं है। यह प्रशासनिक और शासन स्तर का मामला है। हाईकोर्ट ने श्रृंगार गौरी के नियमित पूजा के अधिकार के मामले में जिला अदालत के फैसले को सलामत रखा।
जज जे जे मुनीर ने कहा कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इसे वक्फ एस्टेट का नाम दिया है। अपने दीवानी मुकदमे में हिंदू पक्षकार वक्फ की संपत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण की बात नहीं करते हैं। ऐसे में यह प्रश्न केवल श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के अधिकार से संबंधित है। इस मामले में वक्फ एक्ट 1995 की धारा 85 लागू नहीं होती।
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कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई : Allahabad High Court
अदालत ने पाया कि 1993 में हिंदू समुदाय द्वारा श्रृंगार गौरी की पूजा बंद करने के बाद कई वर्षों तक पूजा के संबंध में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। फिर, 2021 में, हिंदू पार्टियों को पूजा सेवाओं के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दैनिक चर्च सेवाओं के अधिकार के लिए उनकी माँगें यहीं नहीं रुकतीं। अदालत ने कहा कि हिंदू पक्ष श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और हनुमान की पूजा के अधिकार की मांग कर रहे है।