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हरियाणा में अक्तूबर, 2005 से पहले के कर्मचारियों को मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ, जानिए ताऊ खट्टर का नया प्लान

हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति परिभाषित अंशदान पेंशन योजना की अधिसूचना की तिथि 28 अक्टूबर, 2005 से पहले के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा 
 
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हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति परिभाषित अंशदान पेंशन योजना की अधिसूचना की तिथि 28 अक्टूबर, 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों पर की गई है और वे परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं या 1 जनवरी, 2006 के बाद, पुरानी पेंशन योजना के तहत शामिल होने का एकमुश्त विकल्प दिया जाएगा।

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सीएमओ की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने ऐसे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया है। बेशक, इन कर्मचारियों की नियुक्ति पहली जनवरी, 2006 के बाद ही क्यों न हुई हो। यहां बता दें कि हरियाणा में न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के लिए 31 दिसंबर, 2005 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। पहली जनवरी से प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम को लागू कर दिया था। कर्मचारियों द्वारा लम्बे समय से ओपीएस की मांग की जा रही है।

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पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में हाल ही में ओपीएस लागू हुई है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस सरकार पहले ही ओपीएस का लाभ कर्मचारियों को दे चुकी है। पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार भी ओपीएस लागू कर चुकी है। हरियाणा में सभी कर्मचारियों को तो ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कर्मचारियों को जरूर इसका फायदा मिलना तय हो गया है। अगर कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम में ही रहना चाहेंगे तो इसके लिए भी उन्हें विकल्प भरकर देना होगा।

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यह फैसला भी सरकार ने इसलिए लिया है क्योंकि 28 अक्तूबर, 2005 से पहले भर्तियों के लिए निकाले गए विज्ञापन के समय तक प्रदेश में ओल्ड पेंशन योजना लागू थी। ऐसे में इन पदों के लिए चयनित होने वाले कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देने का निर्णय हुआ है। यहां बता दें कि केंद्र सरकार भी इसी तरह से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए 31 अगस्त तक का समय दे चुकी है। केंद्र के पैटर्न पर ही हरियाणा ने अपने यहां योजना लागू की है।

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