ITR File करना होगा आसान, जानिए ये आसान तरीका 

ITR File : अब ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल करना और भी आसान होने जा रहा है। सरकार ने एक नया तरीका पेश किया है, जिससे आपको कम समय में और बिना किसी परेशानी के अपना ITR फाइल करने में मदद मिलेगी। इसके लिए आपको कुछ सरल स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जैसे कि दस्तावेजों की सही जानकारी देना और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करना। पूरी जानकारी के लिए नीचे पढ़ें।
 
 

Haryana Update : ITR टैक्स रिटर्न भरने के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। आप अगर  टैक्सपेयर्स है तो आपके लिए काम का समाचार है। अब आप घर बैठे ही आईटीआई  दाखिल कर सकते हैं। इसके बारे में जानिए घर बैठे आईटीआर फाइल कैसे भरे, वह भी भरने का आसान तरीका।


आप को बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने के लिए 31 जुलाई तक का समय है। ऐसे टैक्सपेयर्स के पास आईटीआर फाइल करने के लिए 2 महीने का समय है।

वही ज्यादातर नौकरी पेशा टैक्सपेयर्स फॉर्म 16 का इंतजार कर रहे हैं। ज्यादातर कंपनियों ने कर्मचारियों को फॉर्म 16 देना शुरू भी कर दिया है। तो आप यहां पर  ITR का फुल प्रोसेस जान सकते हैं।

ऐसे घर बैठे दाखिल करें इनकम टैक्स रिटर्न
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न करना चाहते हैं, तो आप कुछ जरुरी चीजों के साथ में PC पर यह काम घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। जिससे आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर पूरा प्रोसेस बताया गया है।

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग के लिए यहां पर इस लिंक पर जाएं।
जिसके बाद में अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।
जिसके बाद File Income Tax Return क्लिक करना होगा।
अब आप को अगले स्टेप में आपको असेसमेंट ईयर चुनना होगा।
जिसमें FY 2023-24 के लिए आईटीआर भर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर (AY) 2024-25 चुनें।
अब आप से पूछा जाएगा कि इंडिविजुअल या HUF जैसे अन्य ऑप्शन मिलेंगे।

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आप ‘Individual’ पर क्लिक करें।
इसके बाद ITR  का टाइप चुनें।
अब आप अपने अनुसार ITR  फॉर्म को चुन सकते हैं, जो लागू हो।
अगले स्टेप में आपको  ITR  का टाइप और कारण चुनने होगे।
यहां पर बेसिक छूट से ज्यादा टैक्सेबल इनकम, स्पेसिफिक क्राइटेरिया पूरा करें।

जिसके बाद में दिये चेकबॉक्स पर क्लिक करें।
प्री-फील्ड जानकारी को अपडेट करना होगा। यहां आपको पैन, आधार, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन और बैंक
डिटेल को वैलिडेट करें।


अब इनकम, टैक्स और छूट डिडक्श की डिटेल दें।
इसके बाद आपको अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए कंफर्म करना होगा।
डिटेल्स देने के बाद अगर कोई टैक्स बचता है तो उसका पेमेंट करना होगा।
इससे आप का  ITR  दाखिल हो जाएगा।


ऑनलाइन  ITR  फाइल में ये जरुरी है document

पैन कार्ड
आधार कार्ड
बैंक स्टेंटमेंट
फॉर्म 16
डोनेट स्लिप
निवेश, इन्श्योरेंस पॉलिसी पेमेंट की रसीदें
 होम लोन पेमेंट का सर्टिफिकेट
इंटरेस्ट सर्टिफिकेट