UP Ration News : सरकार ने बंद की फ्री में राशन देने की योजना, इन लोगो को नहीं मिलेगा अब राशन 

उत्तर प्रदेश में मासिक दो बार फ्री राशन उपलब्ध कराया जाता था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा नियमित राशन वितरण, दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में। अब एक योजना में राशन कार्ड धारकों को भुगतान करना होगा।
 

गरीबों को मुफ्त राशन देने की चार दशक पुरानी व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना भी प्रदेश सरकार ने बंद कर दी है। समाज कल्याण विभाग ने एनआईसी को पत्र लिखा है ताकि इस योजना के लिए आवेदन नहीं आते, इसलिए इसे संबंधित पोर्टल से हटा दिया जाए। इस योजना के तहत सभी वर्गों के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की बेटियों की शादी के लिए एकमुश्त 20 हजार रुपये दिए गए।

इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति के लिए 100 करोड़ रुपये, सामान्य के लिए 50 करोड़ रुपये, ओबीसी के लिए 200 करोड़ रुपये और अल्पसंख्यक के लिए 70 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती थी। शहरों में 56560 रुपये और गांवों में 46080 रुपये की सालाना आय वाले परिवार इसका लाभ ले सकते थे। विभाग के एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने बताया कि वे 1984 में पद पर आए थे, जब भी व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना चल रही थी।


सामूहिक विवाह योजना पर अधिक ध्यान देना: संबंधित अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री की सामूहिक विवाह योजना पर अधिक ध्यान देने के लिए किया गया है। दो लाख रुपये की सालाना आय वाले परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का बजट चालू वित्त वर्ष में 250 करोड़ से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये हो गया है। इसलिए, व्यक्तिगत शादी अनुदान के तहत पहले चार महीने का बजट भी जारी नहीं किया गया है।

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गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में मासिक दो बार फ्री राशन वितरित किया जाता था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा नियमित राशन वितरण, दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में। अब एक योजना में राशन कार्ड धारकों को भुगतान करना होगा। इस योजना में राज्य सरकार ने पुरानी प्रणाली को फिर से शुरू किया है। 25 अगस्त से 31 अगस्त के बीच जुलाई का राशन बांटा जाएगा। इसके लिए गेहूं दो रुपये प्रति किलो और चावल तीन रुपये प्रति किलो की दर से कार्डधारकों को दिया जाएगा। इस संबंध में सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश भी भेजे गए हैं।

खाद्य एवं रसद विभाग के अपर आयुक्त अनिल दुबे ने बताया कि इस योजना में नेफेड के तहत मिल रहा एक किलो नमक, एक किलो चना, रिफाइंड और अन्य सामग्री मुफ्त में ही दिए जाएंगे, लेकिन राशन का भुगतान करना होगा। गृहस्थी लाभार्थी कार्ड पर पांच किलो (दो किलो गेहूं व तीन किलो चावल) और अंत्योदय कार्ड पर 35 किलो (चौबीस किलो गेहूं व 12 किलो चावल) राशन मिलता है। प्रदेश में लगभग 14.97 करोड़ पात्र घरेलू लाभार्थी यूनिट हैं और लगभग 1.31 करोड़ अंत्योदय कार्ड धारक यूनिट हैं।