Free Ration: लोगो के लिए नई स्कीम 'अन्नपूर्णा फूड पैकेट' शुरू, इस स्कीम मे धारकों को फ्री में मिलेगा नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, और ये खाश चीज़
Annapurna Food Packet yojna Updates :राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी "अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना" को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के अनुसार, 15 अगस्त से लाभार्थी परिवारों को फ्री फूड पैकेट मिलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की है। आपको बता दें कि राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होंगे। प्रदेश सरकार योजनाओं पर पहले ध्यान दे रही है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनता का अधिकार है कि सरकारें जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करें। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के लाभार्थियों को वे मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित राज्य स्तरीय लाभार्थी संवाद में संबोधित कर रहे थे।
सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि 15 अगस्त, 2023 से 1 करोड़ 6 लाख परिवारों को फ्री फूड पैकेट दी जाएगी, जो "अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना" (Annapurna Food Packet Scheme) का हिस्सा है। लाभार्थियों को हर महीने राशन के साथ अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट मिलेंगे।
अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना के बारे में अधिक जानें
राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे.
-एक किलो दाल
-एक किलो चीनी
-एक किलो नमक
-100 ग्राम मिर्च पाउडर
-100 ग्राम धनिया पाउडर
-50 ग्राम हल्दी पाउडर
-एक लीटर खाद्य तेल
दिक्कत होने पर यहां करें करें शिकायत
-राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फ़ूड पैकेट योजना हेल्पलाइन नंबर : 181.
-राजस्थान स्टेट लेवल कैंप ईमेल : planning.mrc@rajasthan.gov.in
योजना के बारे में ये भी जानें
-प्रदेशवासी इन खाद्य सामग्री पर मासिक खर्च को अन्य आवश्यक खर्चों पर खर्च कर सकेंगे।
-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत परिवार ही मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का लाभ ले सकेंगे।
-योजना का लाभ लेने के लिए जनाधार कार्ड का होना जरूरी है.
-निःशुल्क फूड पैकेट का वितरण लाभार्थियों को प्रति माह के राशन के साथ ही सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा.
-राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी अपने निकटतम महंगाई राहत कैंप में आवेदन कर पंजीकरण कर सकते हैं।
पात्रता: क्या होना चाहिए योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास
-आपको राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए.
-आवेदक के पास जनाधार कार्ड (Janadhar card) होना जरूरी है.
-आवेदक का परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में पंजीकृत होना चाहिए.
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
-लाभार्थी के पास राजस्थान में निवास का प्रमाण होना चाहिए।
-जनाधार कार्ड लाभार्थी के पास होना चाहिए.
-आधार कार्ड लाभार्थी के पास होना चाहिए.
-मोबाइल नम्बर लाभार्थी के पास होना चाहिए.
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