किसान योजना :  धान नही उगाओगे तो सरकार देगी प्रति एकड़ 7 हजार रुपए , सरकार ने की बड़ी घोषणा 

हरियाणा में किसानों को धान की जगह अन्य फसलों की खेती करने पर 7,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार किसानों को प्रोत्साहन राशि देगी अगर वे खेत को खाली छोड़ देंगे या किसी भी फसल की बुआई नहीं करेंगे.
 

 हालांकि, इस योजना का लाभार्थी केवल वे किसान होंगे जो पिछले साल धान की जमीन का 50% या अधिक विविधीकरण कर चुके हैं। यह जानकारी दें कि यह योजना पूरे हरियाणा में लागू है।


हर साल रेवाड़ी जिले में लगभग 3,000 एकड़ जमीन पर धान की बुआई की जाती है। इसके लिए किसानों को मेरी विरासत योजना के तहत पोर्टल पर 31 जुलाई तक आवेदन करना होगा। योजनांतर्गत अभी तक 15 से अधिक किसानों ने आवेदन किया है। जिले में जल का अधिक उपयोग होने के कारण उसका स्तर लगातार गिर रहा है, इसलिए सरकार जल संरक्षण करने की कोशिश कर रही है।


सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खोल में 400-500 फीट, डहीना में 350-450 फीट और बावल में 150-200 फीट का भूमिगत जल स्तर पहुंच गया है। इसलिए विभाग ने इन तीनों क्षेत्रों को डार्क जोन में डाल दिया।

इसके अलावा, जिले के अन्य भागों में जल स्तर लगातार गिर रहा है, हालांकि सरकार ने जल संरक्षण के लिए बड़े कदम उठाए हैं। इसलिए सरकार जल संरक्षण कर रही है। धान की फसल को सबसे अधिक पानी की जरूरत होती है, इसलिए सरकार किसानों को धान की बुआई नहीं करने पर अनुदान देती है। किसानों को इसके लिए विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन देना होगा।

पात्रता मेरा पानी मेरी विरासत योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसानों को हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए और मूल पहचान प्रमाण पत्र रखना चाहिए। 10 एकड़ से अधिक जमीन के लिए हरियाणा सरकार से आवेदन करने वाले किसान लाभार्थी नहीं होंगे। किसानों को मेरा पानी विरासत योजना के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को फॉर्म के साथ जमा करना होगा। किसान योजना का लाभ उठाने के लिए धान की जगह मक्का, अरहर, उड़द, ग्वार, कपास, बाजरा, तिल और अन्य फसलों की बुआई कर सकते हैं।

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आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी: आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता पासबुक, कृषि योग्य जमीन के कागजात, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो।