RBI News : RBI ने इन 5 बैंको पर की बड़ी कारवाई 

आरबीआई ने हाल ही में पांच बड़े बैंकों पर बड़ी कार्रवाई की है। RBI द्वारा जारी किए गए सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के लिए रिजर्व बैंक ने इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पांच सहकारी बैंकों पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया है। ये सहकारी बैंक शामिल हैं: इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, द पाटन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड और पुणे नगर निगम सर्वेंट्स को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड

किस बैंक का जुर्माना है-
रिजर्व बैंक ने इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया है क्योंकि उसने शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश पर आरबीआई द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन नहीं किया है। इसी तरह, रिजर्व बैंक ने जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय भंडार को बड़े एक्सपोजर रिपोर्टिंग नियमों का पालन नहीं करने पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, पाटन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सतारा, महाराष्ट्र पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया गया। 

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पुणे मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे पर रिजर्व बैंक ने ₹1 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया। RBI ने कहा कि पुणे मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक ने निष्क्रिय या निष्क्रिय खातों की वार्षिक समीक्षा नहीं की है। आरबीआई ने पुणे नगर निगम सर्वेंट्स को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, पुणे पर एक लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया। RBI ने कहा कि पुणे नगर निगम सेवक सहकारी शहरी बैंक ने निष्क्रिय या निष्क्रिय खातों की वार्षिक समीक्षा नहीं की है।