हरियाणा मे इन लोगों की नहीं बनेगी family id, जानिए नया अपडेट
हरियाणा सरकार ने family id से जुड़ा नया अपडेट दिया है। परिवार पहचान पत्र को लेकर नए नियम जारी हुए हैं। अगर आपको अपना परिवार पहचान पत्र PPP बनवाना है तो आधार कार्ड मे आपका पता हरियाणा के निवासी के तौर पर होना चाहिए अन्यथा आप फैमिली आईडी के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसके साथ ही आपका जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या डीएमसी होना जरूरी (प्रूफ के तौर पर) है। तभी आपका परिवार पहचान पत्र बनेगा अन्यथा आपको इससे वंचित रहना पड़ेगा।
आधार कार्ड की ही जानकारी family id मे भरी जाती है या अपलोड की जाती है। आधार कार्ड के द्वारा ही आपका नाम, पता और अन्य जानकारी जुटाई जाती है। अगर आपके आधार कार्ड मे किसी अन्य राज्य का पता है तो आपको इसे ठीक करवाना पड़ेगा।
अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले मे काम करते हैं और सरकारी सुविधा का फाइदा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आधार कार्ड मे आपको अपना पता अपडेट करवाना होगा। कुछ समय पहले भी family id (PPP) मे दो नए विकल्प दिये गए थे, और समय के साथ साथ जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। फैमिली IS मे किसी भी बदलाव के लिए आपको अपना आधार कार्ड ठीक या अपडेट करवाना होगा।