ताऊ खट्टर की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट बैठक में हुए बहुत से अहम फैसले, विधवा पेंशन तक सभी बातो पर हुई चर्चा, ये थी सारी बाते
Haryana Cabinet Meeting:हम आपको बता दें कि हरियाणा कैबिनेट मीटिंग की बैठक पूरी हो चुकी है। इस मीटिंग के पूरे होने के बाद सीएम खट्टर ने पत्रकारों से बात करते हुए, इस मीटिंग में हुई सभी बातों को बताया है। इसके बारे आगे हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं।
Haryana Update: जाने इस मीटिंग मे क्या-क्या फैसले लिए गए है-
हरियाणा में विधवा पेंशन को लेकर कई बदलाव किये गए हैं। 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद पात्र को विधवा की बजाय बुढापा पेंशन में जोड़ा जाएगा।
विधवा पेंशन में बदलाव किए गए। साथ ही 60 साल तक इसका विधवा पेंशन नाम रहेगा, इसके बाद ओल्ड एज पेंशन कहा जायेगा।
हरियाणा में सात जातियों को बीसीए से एससी में शामिल किया गया है। इन सभी जातियों को एससी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पंचायती राज अधिनियम में बदलाव किया गया है।
हरियाणा कैबिनेट की बैठक के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस वार्ता।
मंत्रीमंडल की बैठक में 3 राज्य पुलिस पुरस्कारों के लिए एसओपी को दी गई मंजूरी।
मुख्यमंत्री वीरता पदक विजेता ,गृहमंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और डीजीपी उत्तम सेवा पदक से सम्मानित विजेताओं को कैश रिवार्ड,प्रमाण पत्र और स्क्रोल किया जाएगा प्रदान।
इन पदक विजेताओं को 6 महीने का सेवा विस्तार का लाभ भी दिया जाएगा।
एक कैलेंडर वर्ष में एक मुख्यमंत्री वीरता पदक,10 गृह मंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और 10 डीजीपी उतम सेवा पदक किए जाएंगे प्रदान।
हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अधिनियम 2023 को कैबिनेट की मंजूरी।
विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के आय मानदंडों में बदलाव कर और 60 वर्षों से अधिक आयु वाले लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन को मंजूरी।
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नई संशोधनों के अनुसार 60 साल की आयु पूरी करने के बाद महिला को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत मिलेगा लाभ।
लाभार्थी की सभी स्त्रोतों से आय 3 लाख प्रति वर्ष से कम होनी की गई सुनिश्चित।
हरियाणा पंचायती राज निगम 1995 में संशोधन को मंजूरी।
पंचायती राज नियम 1995 में धारा 28 ए को शामिल करने के लिए किया गया संशोधन।
पंचायती राज के दायरे में आने वाले काम प्रदेश सरकार की सिफारिश पर भी किए जाएंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में पानी/सीवरेज के शुल्क के संग्रह व अन्य संबंधित सेवाओं के लिए स्वयं सहायता समूह को शामिल करने की नई योजना को दी गई स्वीकृति।
इस योजना का उद्देश्य सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को अतिरिक्त आजीविका के अवसर प्रदान करने के साथ ग्राम पंचायत को राजस्व बढ़ाने का अवसर देना
7 जातियाँ अहेरिया, अहेरी,हेरी, रायसिख,डेरी, थोरी, तुरी जिन्हें केंद्र की तरफ से एससी वर्ग में शामिल किया गया उनको हरियाणा प्रदेश में भी समान लाभ मिलेगा।
जोगी और जंगम जोगी जाति को अलग अलग जोगी और जंगम के रूप में परिभाषित किया गया।
गुरुग्राम के कासन गांव की जमीन के लिए उचित नीति बनाकर ग्रामीणों को लाभ देंगे।
हरियाणा उद्योग और रोजगार नीति 2020 के तहत अनुसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन को मंजूरी।
नई संशोधनों के अनुसार वैश्विक बाजार में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए परिवहन लागत की अदायगी के लिए माल ढुलाई सब्सिडी के रूप में 25 लाख रूपये तक किए जाएंगे प्रदान।
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