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Haryana News: क्रेच पॉलिसी लागू करने में प्रदेश प्रथम, जानिए क्या क्या हैं लाभ

हरियाणा सरकार ने सरकारी एवं गैर सरकारी ऑफिसों के लिए क्रेच पॉलिसी लागू कर दी है।
 
क्रेच पॉलिसी
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हरियाणा सरकार ने सरकारी एवं गैर सरकारी ऑफिसों के लिए क्रेच पॉलिसी लागू कर दी है। यह पॉलिसी महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा सरकार की ओर से कामकाजी महिलाओं और उनकी जरुरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसके  तहत 6 महीने से 6 साल तक के बच्चे को क्रेच में एडमिशन दिया जाएगा। इसमें उस कंपनी या संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को रखा जाएगा।
इसके साथ ही 8 से 10 घंटे तक बच्चे को रखने के लिए अनुकूल क्रेच स्थापित किए जाएंगे जिसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) को कुशल एवं प्रशिक्षित स्टाफ तैयार करने और नियुक्त करने की जिम्मेवारी दी गई है। हर क्रेच वर्कर को 15 हजार रुपये एवं सहायिका को 7 हजार रुपये प्रतिमाह सैलरी देने का प्रावधान है।