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UP News: योगी सरकार ने की बड़ी कार्रवाई, इन बिल्डरों से एक हफ्ते में वसूलने का जारी हुआ आदेश

UP Today News:आपको बता दें, की  परीक्षण में पाया गया कि मलिहाबाद तहसील को छोड़कर अन्य सभी तहसीलों में अभी भी कुछ विवादों का सामना हो रहा है। जिसमें कहा गया था, जानिए पूरी डिटेल। 

 
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Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की प्रशासन डिफाल्टर बिल्डर निवेशकों से तीन सौ करोड़ से अधिक की धनराशि वसूल नहीं पा रहा है। मंगलवार को नाराज डीएम सूर्यपाल गंगवार ने अफसरों को एक बैठक बुलाई और सात दिनों में वसूली करने का आदेश दिया।DGM ने कहा कि जो संग्रह अमीन वसूली में रुचि नहीं दिखाता, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने अवैध प्लाटिंग को लेकर भी चिंतित किया।

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डीएम ने लेखपालों से कहा कि वे अपने क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग को समाप्त करने के लिए काम करेंगे। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी ने कहा कि रेरा की वसूली टीम को सात दिनों के भीतर बनाया जाना चाहिए। जिन बाकीदारों ने आरसी का भुगतान नहीं किया है, उनकी संपत्ति सीज की जाएगी। किस तहसील में कितने बाकीदारों पर रेरा आरसी है, उसकी सूची बनाई जाए और उनकी रिकवरी सुनिश्चित की जाए।

साथ ही, सभी तहसीलदार हर दिन सभी अमीनों की समीक्षा करें और कम आय वाले अमीनों पर कार्रवाई करें। अवैध प्लाटिंग के मुद्दे की भी व्यापक समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि उप जिलाधिकारी जिन लेखपालों के क्षेत्रों में प्लाटिंग चल रही है, उनका निरीक्षण करें। ऐसे क्षेत्रों में सरकारी जमीन को चिन्हित करके अगले 15 दिनों के भीतर बोर्ड को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही निर्देश दिए गए कि सरकारी जमीन पर प्लाटिंग होने पर तुरंत कार्रवाई करके अतिक्रमण हटाया जाए। डीएम ने कहा कि सभी तहसीलों में मेटल की मोहरों का उपयोग किया जाए, ताकि उनकी कापी नहीं की जा सके, जिस कर्मचारी के पास मोहर है, उसे लिखित में चार्ज दिया जाए। साथ ही, सभी उप जिलाधिकारी को उनके कार्यालय के सभी लेखपालों, कानूनगो और बाबुओं के हस्ताक्षर के नमूने और मोहर की कापी रखनी चाहिए।

बिना दिनांक और मोहर के कोई भी हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा। जिलाधिकारी ने बैठक को सभी न्यायालयों के राजस्व वादों की समीक्षा से शुरू किया। जिलाधिकारी ने सभी न्यायलयों में पांच वर्ष से ऊपर के लंबित वादों की व्यापक जांच की। परीक्षण में पाया गया कि मलिहाबाद तहसील को छोड़कर अन्य सभी तहसीलों में अभी भी कुछ विवादों का सामना हो रहा है। जिसमें कहा गया था कि अगले एक महीने के बाद अगर किसी भी तहसील में कोई वाद निर्धारित समय से पहले मिलता है तो संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि रोस्टर वार अवैध कब्जे हटवाने के लिए धारा 67 के सभी आदेशों की सूची बनाई जाए। बैठक में आइजीआरएस व मुख्यमंत्री संदर्भ के तहत ज़िलाधिकारी द्वारा ऑनलाइन प्राप्त होने वाले प्रकरणों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस प्रकरणों के सभी समाधान अच्छे हों।

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