logo

हरियाणा में Group D के कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, इतने साल से काम कर रहे अनुबंधित कर्मचारी होंगे पक्के

Haryana Group D Employee Big Update: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 30 वर्ष से अनुबंध पर काम कर रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में अपनी भूमिका भूलने की जरूरत नहीं है।
 
हरियाणा में Group D के कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, इतने साल से काम कर रहे अनुबंधित कर्मचारी होंगे पक्के
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Haryana Update: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 30 वर्ष से अनुबंध पर काम कर रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में अपनी भूमिका भूलने की जरूरत नहीं है। Ram Ratan और अन्य लोगों ने हाईकोर्ट से उन्हें नियमित करने की अपील की थी। 1993 में नियुक्त होने के बाद से वह अनुबंध के आधार पर सेवा दे रहे हैं।

2003 नीति का उल्लेख किया गया

2003 की नीति के तहत याचिकाकर्ताओं को नियमित करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। उन्हें नियमितीकरण की तिथि से सभी लाभ छह प्रतिशत ब्याज के साथ देने का भी आदेश दिया गया है। हरियाणा में अनुबंध पर काम कर रहे लोगों को भी फायदा हो सकता है। साथ ही उन कर्मचारियों से नियमितता की उम्मीद है।

हरियाणा के लोगों के लिए Good News! एक बार फिर से Family ID बननी हुई शुरु
कोर्ट ने ये बातें कहा

यह भी कहा गया कि पद स्वीकृत नहीं था, इसलिए उन्हें नियमित नहीं किया गया था। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनकर कहा कि सरकार एक कल्याणकारी राज्य के रूप में अपने कर्तव्यों से बच नहीं सकती। 2003 की नीति ने याचिकाकर्ताओं को यह लाभ नहीं दिया, लेकिन समान काम करने वाले अन्य राज्य कर्मचारियों को नियमित किया गया।