भारत के इन राज्यों में नहीं खरीद सकते जमीन, जानिए क्यों ?
Haryana Update : जीवन में हर व्यक्ति का सपना होता है कि वह खुद का मकान बनाकर वहां रहे. कई बार खुद के State के अलावा दूसरे State का Weather और माहौल अपनी ओर आकर्षित करता है और हम वहां जगह या मकान बनाना चाहते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि India में ऐसी कुछ जगहें भी हैं, जहां पर आपको जगह खरीदने की अनुमति नहीं है. आज हम आपको बताएंगे कि आप India के किन-किन State में मकान नहीं बना सकते हैं.
मिजोरम
मिजोरम में भी अनुच्छेद 371G के विशेष प्रावधान के मुताबिक प्रापर्टी की Buy और ब्रिकी पर प्रतिबंध है. यहां पर बसने का मालिकाना हक सिर्फ वहां के लोगो को है.
असम
असम में अनुच्छेद 371B के तहत बाहरी लोगों को जगह खरीदने का अधिकार नहीं है.
हिमाचल
साल 1972 के भूमि कानून की धारा 118 के मुताबिक गैर-कृषक अथवा बाहरी निवासी हिमाचल प्रदेश में खेती वाली जगह नहीं Buy सकता है.
नागालैंड
साल 1963 में State बनने के साथ ही Nagaland के विशेष अधिकार के रूप में Article 371 ए का प्रावधान है, जिसके तहत वहां पर Jamin खरीदने की अनुमति नहीं है.
मणिपुर
हर साल घूमने के लिए लोग मणिपुर भी जाना ही पसंद करते हैं. लेकिन वहां पर बाहरी लोगों को जगह खरीदने पर रोक है. अनुच्छेद 371B के तहत सिर्फ मणिपुर के लोग जगह Buy और Sell सकते हैं.
मेघालय
मेघालय प्रकृर्ति की खूबसूरती से घिरी हुआ है. मेघालय में घूमने और रहने के लिए बहुत सारी जगह है. लेकिन संविधान के विशेष प्रावधान के तहत वहां पर भी बाहरी State के लोग जगह नहीं khrid सकते हैं.
सिक्किम
India के संविधान का अनुच्छेद 371 ए फ, जो सिक्किम को विशेष प्रावधान प्रदान करता है, उसके मुताबिक बाहरी लोगों को भूमि या संपत्ति की बिक्री और Buy पर प्रतिबंध लगाता है. इस State के जनजातीय क्षेत्रों में भी केवल आदिवासी ही भूमि और संपत्ति Buy सकते हैं.
अरुणाचल प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश पर्यटन स्थलों में से एक है. यहां हर Year बहुत पर्यटक घूमने जाते हैं. लेकिन इस स्थान पर भी Property खरीदने की अनुमति नहीं है. यहां पर कृषि भूमि को सरकारी अप्रूवल के बाद ही जगह को ट्रांसफर किया जाता है.