हरियाणा में व्यापारियों के लिए खुशखबरी, ‘वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम’ से करोड़ों रूपए की माफी!

2500 करोड़ रुपये की माफी
इस योजना के तहत, राज्य सरकार बकायेदार व्यापारियों को अदालत से बाहर समझौता करने की सुविधा प्रदान करेगी। इसके माध्यम से व्यापारी अपनी पुरानी कर संबंधी समस्याओं का समाधान बिना कोर्ट के चक्कर लगाए कर सकेंगे। सीएम नायब सैनी ने बताया कि 2,500 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि को माफ कर दिया गया है।
60% तक राशि माफ होगी
सीएम नायब सैनी ने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि, GST से पहले के 7 अधिनियमों के तहत बकाया कर राशि का निपटान किया जाएगा। यदि किसी व्यापारी का 10 लाख रुपये का बकाया है और उसका कानूनी विवाद चल रहा है, तो उस व्यापारी को पूरी ब्याज राशि माफ की जाएगी।
अधिकतम 60% राशि माफ
इसके अलावा, मूल राशि में एक लाख रुपये कम कर 60 प्रतिशत तक की राशि को माफ किया जाएगा। इसका मतलब है कि व्यापारी को केवल 40 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा, और इसके बाद उनका केस निपट जाएगा। इस फैसले से व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी और पुराने विवादों का समाधान आसानी से होगा।
बड़ी राशि वालों के लिए विशेष लाभ
10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक की बकाया राशि वाले व्यापारियों को 50 प्रतिशत छूट मिलेगी और साथ ही ब्याज माफी भी मिलेगी। इसके अलावा, जिन व्यापारियों के पास 10 लाख रुपये से ऊपर की बकाया राशि है, उन्हें मूल राशि का भुगतान दो किश्तों में करने का विकल्प दिया जाएगा।
व्यापारी वर्ग की प्रतिक्रिया
इस फैसले के बाद व्यापारी वर्ग ने खुशी जताई और इसे कल्याणकारी कदम बताया। बीजेपी सरकार के इस फैसले को लेकर व्यापारियों ने हार्दिक आभार व्यक्त किया है और इसे व्यापारियों के लिए सकारात्मक कदम मानते हुए इसे सहायक और राहतकारी बताया है। इस योजना के माध्यम से सालों पुराने विवादों का निपटारा होगा और व्यापारी वर्ग को कोर्ट की भाग-दौड़ से राहत मिलेगी।
यह वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम हरियाणा सरकार का एक बड़ा कदम है, जिससे व्यापारी वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। इसके माध्यम से व्यापारियों के पुराने कर विवाद खत्म होंगे और वे सुरक्षित तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। 2,500 करोड़ रुपये की माफी से व्यापारी वर्ग को काफी आर्थिक राहत मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और व्यापार में सुधार आएगा।