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UPI payment : UPI पेमेंट में हुई गलती? नो टेंशन! इस तरीके से मिलेगा पैसा रिफंड

UPI payment : अगर गलती से आपका UPI पेमेंट किसी दूसरे अकाउंट में चला गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। नए नियमों के तहत सही प्रक्रिया अपनाने पर 48 घंटे के अंदर पैसा वापस मिल सकता है। इसके लिए आपको तुरंत बैंक या संबंधित पेमेंट ऐप पर शिकायत दर्ज करनी होगी। रिजर्व बैंक ने इस तरह की गलतियों के लिए हेल्पलाइन और शिकायत निवारण प्रणाली भी तैयार की है। नीचे जानिए पूरी डिटेल।
 
 
UPI payment : UPI पेमेंट में हुई गलती? नो टेंशन! इस तरीके से मिलेगा पैसा रिफंड
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Haryaqna update, UPI payment : आजकल लेन-देन के लिए ज्यादातर लोग यूपीआई का उपयोग करते हैं। यूपीआई के अनेक फायदे हैं, लेकिन कई बार गलत नंबर डालने या गलती से गलत अकाउंट में पैसे ट्रांस्फर हो जाने की वजह से समस्या पैदा हो जाती है। यदि आप भी यूपीआई से लेन-देन करते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि अगर पैसा गलत अकाउंट में चला जाए तो आप किस प्रक्रिया से अपने पैसे वापस पा सकते हैं।

गलत ट्रांजेक्शन होते ही तुरंत करें ये काम  UPI payment

गलत ट्रांजेक्शन के मामलों को ध्यान में रखते हुए, नेशनल ब्यूरो ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन (NCIB) ने लोगों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करते समय पैसा गलत अकाउंट में ट्रांस्फर हो जाता है, तो आपको तुरंत टोल फ्री नंबर 18001201740 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए।

कस्टमर केयर से तुरंत संपर्क करें  UPI payment

गलत ट्रांजेक्शन की सूचना देते समय, कस्टमर केयर से संपर्क करना बेहद जरूरी है। अपनी शिकायत करते समय निम्नलिखित जानकारी अवश्य दें:

  • पेमेंट किस अकाउंट नंबर से किया गया है
  • पेमेंट का समय और तारीख
  • ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर
  • सही और गलत अकाउंट की डिटेल्स
  • पेमेंट से जुड़ा मैसेज या सूचना का प्रूफ

यदि आपने सही जानकारी दी है, तो बैंक या संबंधित फाइनेंशियल संस्था द्वारा 48 घंटों के भीतर आपकी समस्या का समाधान करके पैसे वापस आपके अकाउंट में ट्रांस्फर कर दिए जाएंगे।

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बैंक ब्रांच में जाकर जमा करें सारी जानकारी  UPI payment

यदि ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता, तो आपको तुरंत नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर अपनी पूरी जानकारी के साथ एक शिकायत फॉर्म भरना चाहिए। इसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल करें:

  • गलत ऑनलाइन पेमेंट का मैसेज प्रूफ
  • ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, तारीख और राशि
  • जिस अकाउंट में पैसा चला गया है, उसकी डिटेल्स

इस प्रक्रिया से आपके मामले को और सटीक तरीके से देखा जा सकेगा और बैंक आपके पैसे की वापसी की प्रक्रिया को तेजी से अंजाम देगा।

यदि बैंक करे टालमटोल, तो करें शिकायत  UPI payment

अगर उपरोक्त प्रक्रियाओं के बावजूद बैंक आपकी सहायता करने में टालमटोल करता है, तो आप बैंक के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आप RBI के बैंकिंग ओम्बड्समैन की वेबसाइट, bankingombudsman.rbi.org.in, पर अपना मामला दर्ज करा सकते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार, बैंक की जिम्मेदारी है कि वह ग्राहकों की शिकायतों पर गौर करे और 48 घंटे के अंदर उचित कार्रवाई करते हुए राशि वापस कर दे।

गलत ट्रांजेक्शन की स्थिति में समय रहते कदम उठाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूपीआई लेन-देन के दौरान यदि गलती से पैसा गलत अकाउंट में चला जाता है, तो तुरंत टोल फ्री नंबर 18001201740 पर कॉल करके, कस्टमर केयर से सम्पर्क करके, और आवश्यक जानकारी के साथ बैंक ब्रांच में जाकर शिकायत दर्ज कराएं। यदि बैंक समस्या का समाधान करने में देरी करता है, तो RBI के बैंकिंग ओम्बड्समैन के माध्यम से शिकायत दर्ज कराकर अपने हक के लिए लड़ें। इस तरह आप 48 घंटों के भीतर अपने पैसे वापस पा सकते हैं और आगे की किसी भी कानूनी परेशानी से बच सकते हैं।