BPL परिवारों के लिए यूपी सरकार की खास स्कीम, जानें आवेदन की प्रक्रिया!

योजना का नाम और उद्देश्य
यह योजना राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) के तहत शुरू की गई है, जो जनवरी 2016 से लागू है। योजना का उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहायता देना है जो अपने मुखिया के निधन के कारण संकट में आ गए हैं। इस स्कीम के तहत, सरकार परिवार को ₹30,000 का मुआवजा प्रदान करेगी।
पात्रता और शर्तें
मुखिया की उम्र सीमा
- आवेदन के लिए परिवार के मुखिया की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
- 18 साल से कम या 60 साल से अधिक उम्र के मुखिया इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
परिवार की स्थिति
- यह योजना केवल गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आने वाले परिवारों के लिए है।
- परिवार के मुखिया की मृत्यु होनी चाहिए और परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहा हो।
आय सीमा
- शहरी क्षेत्रों के लिए: परिवार की वार्षिक आय ₹56,450 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए: परिवार की वार्षिक आय ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुआवजा राशि
पहले इस योजना के तहत ₹20,000 की आर्थिक सहायता दी जाती थी। अब इसे बढ़ाकर ₹30,000 कर दिया गया है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को अधिक राहत मिल सके।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए ऑफलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और “नया रजिस्ट्रेशन” विकल्प चुनें।
- आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी।
- आवेदन स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़
योजना के तहत आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ अनिवार्य हैं:
- मृत्युपत्र (डेथ सर्टिफिकेट)
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) कार्ड
- गरीबी रेखा राशन कार्ड (ब्लू कार्ड)
- निवास प्रमाण पत्र
योजना का लाभ
इस योजना के तहत, सरकार मृतक परिवार के अगले मुखिया को ₹30,000 का मुआवजा प्रदान करेगी। यह धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक रूप से स्थिर बनाना और उन्हें मुश्किल समय में राहत देना है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करने का प्रयास करती है। यह योजना उन परिवारों के लिए राहत का एक बड़ा स्रोत है, जो अपने मुखिया के निधन के कारण वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं। अगर आप पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो जल्द ही आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं।