सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू, जानें कितनी बढ़ेगी पेंशन!

कौन से कर्मचारी होंगे इस योजना के पात्र?
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जो पहले से NPS (New Pension Scheme) के तहत पंजीकृत हैं और सरकार द्वारा तय की गई शर्तों को पूरा करते हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि UPS का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा जिन्होंने कम से कम 10 साल की सरकारी सेवा पूरी कर ली है।
हालांकि, कुछ कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें शामिल हैं:
- वे कर्मचारी जिन्होंने इस्तीफा (Resignation) दे दिया हो।
- सस्पेंड किए गए कर्मचारी।
- नौकरी से हटाए गए कर्मचारी।
पेंशन के लिए पात्रता के नियम
UPS के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए तीन मुख्य कैटेगरी बनाई गई हैं, जिनके अनुसार कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी:
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सुपरन्युएशन (Superannuation) यानी रिटायरमेंट
- 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी को रिटायरमेंट की तारीख से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।
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FR 56(j) के तहत रिटायरमेंट
- ऐसे कर्मचारी जो बिना किसी दंड (Punishment) के इस नियम के तहत रिटायर होते हैं, उन्हें भी रिटायरमेंट की तारीख से पेंशन मिलेगी।
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स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS - Voluntary Retirement Scheme)
- जिन कर्मचारियों ने 25 साल या उससे अधिक सेवा दी है और VRS ले लिया है, उन्हें पेंशन उनकी सामान्य रिटायरमेंट उम्र से मिलने लगेगी।
पेंशन की गणना और लाभ
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों की पेंशन उनकी सेवा अवधि के आधार पर तय की जाएगी। सरकार ने इसके लिए दो प्रकार की पेंशन निर्धारित की है:
1. फुल पेंशन (Full Pension)
- जिन कर्मचारियों ने 25 साल या उससे अधिक नौकरी की है, उन्हें उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
2. अनुपातिक पेंशन (Proportional Pension)
- जिन कर्मचारियों ने 25 साल से कम सेवा दी है, उन्हें उनकी कुल सेवा अवधि के अनुसार पेंशन मिलेगी।
3. न्यूनतम गारंटीड पेंशन
- जिन कर्मचारियों ने 10 साल या उससे अधिक सेवा दी है, उन्हें कम से कम ₹10,000 मासिक पेंशन मिलेगी, चाहे उनकी बेसिक सैलरी कुछ भी रही हो।
मृत्यु के बाद परिवार को क्या लाभ मिलेगा?
अगर कोई पेंशनर (Retired Employee) सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा।
- यह पेंशन कर्मचारी के सुपरन्युएशन, VRS या FR 56(j) के तहत रिटायर होने की स्थिति में दी जाएगी।
- इस पेंशन का लाभ पति/पत्नी को दिया जाएगा ताकि वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें।
महंगाई राहत और अन्य लाभ
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत, कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन पर महंगाई राहत (DA - Dearness Allowance) भी लागू होगी। यह राहत पेंशन शुरू होने के बाद से दी जाएगी।
इसके अलावा, रिटायरमेंट के समय सरकार कर्मचारियों को एकमुश्त राशि (Lump Sum Payment) भी देगी। इसके लिए निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं:
- हर 6 महीने की सेवा पर कर्मचारी को उसके कुल मासिक वेतन (बेसिक सैलरी + DA) का 10% एकमुश्त राशि के रूप में दिया जाएगा।
- यह राशि कर्मचारी की मासिक पेंशन को प्रभावित नहीं करेगी।
कर्मचारियों को मिलेगा विकल्प
1 अप्रैल, 2025 से UPS पूरी तरह से लागू हो जाएगी। सरकार ने कर्मचारियों को NPS और UPS में से कोई एक चुनने का विकल्प दिया है।
- यदि कोई कर्मचारी पहले से NPS में है, तो वह चाहे तो UPS में शिफ्ट हो सकता है।
- पहले से रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी UPS का विकल्प दिया जाएगा।
- ऐसे कर्मचारियों के लिए सरकार टॉप-अप पेमेंट (Top-up Payment) प्रक्रिया लागू करेगी, ताकि वे इस योजना में शामिल हो सकें।
क्यों लागू की गई यह योजना?
केंद्र सरकार ने यह योजना इसलिए लागू की है ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। OPS और NPS के बीच लंबे समय से बहस चल रही थी।
- ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में कर्मचारियों को निश्चित पेंशन मिलती थी, लेकिन सरकार पर इसका अधिक वित्तीय बोझ पड़ता था।
- न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में पेंशन की राशि बाजार आधारित होती थी, जिससे कई कर्मचारियों को कम पेंशन मिलती थी।
इसलिए, सरकार ने दोनों योजनाओं के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं को मिलाकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) तैयार की, ताकि सभी कर्मचारियों को उचित और निश्चित पेंशन मिल सके।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) एक महत्वपूर्ण पहल है जो केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित और सुरक्षित पेंशन प्रदान करेगी। यह योजना NPS और OPS के लाभों को जोड़कर बनाई गई है, ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्थिरता मिले।
इस योजना से रिटायरमेंट के बाद जीवन अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बनेगा, जिससे सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित मासिक आय प्राप्त होगी और उन्हें भविष्य की आर्थिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी।