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ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर कितना कटता है चार्ज? AC से स्लीपर तक जानें पूरी जानकारी

ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर AC, स्लीपर और जनरल क्लास में कितना चार्ज कटता है? जानें पूरी जानकारी और बचें अनावश्यक खर्च से। भारतीय रेलवे के कैंसिलेशन नियमों को समझें।

 
ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर कितना कटता है चार्ज? AC से स्लीपर तक जानें पूरी जानकारी
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Haryana Update: Train Ticket Cancellation: भारतीय रेलवे का नेटवर्क देशभर में फैला है और यह देश की आर्थिक धड़कन माना जाता है. रोजाना लाखों यात्री ट्रेनों में सफर करते हैं. रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं. जिनका जानना हर यात्री के लिए जरूरी है.

टिकट कैंसिल कराना क्यों होता है जरूरी?

कई बार आपात स्थिति, यात्रा योजना में बदलाव या किसी अन्य कारण से यात्रियों को अपनी बुक की गई ट्रेन टिकट रद्द करानी पड़ती है. लेकिन अधिकतर लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि रेलवे टिकट कैंसिल कराने पर कितना चार्ज कटता है. इससे पहले कि आप टिकट कैंसिल करें. इन नियमों को जरूर समझ लें.

48 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर कितना कटता है चार्ज?
अगर आप ट्रेन के प्रस्थान से 48 घंटे पहले टिकट को रद्द करते हैं, तो चार्ज क्लास के अनुसार तय होता है:

सेकेंड क्लास टिकट: ₹60 प्रति यात्री
स्लीपर क्लास टिकट: ₹120 प्रति यात्री
AC चेयर कार / थर्ड AC टिकट: ₹180 प्रति यात्री
सेकेंड AC टिकट: ₹200 प्रति यात्री
फर्स्ट AC / एग्जीक्यूटिव क्लास: ₹240 प्रति यात्री
GST और टिकट कैंसिलेशन
स्लीपर क्लास में GST लागू नहीं होता.
AC क्लास में रेलवे द्वारा GST चार्ज जोड़ा जाता है.
यह चार्ज रेलवे और ट्रेन के प्रकार के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.
48 से 12 घंटे के बीच टिकट कैंसिल कराने पर क्या होता है?

अगर आपने टिकट कंफर्म होने के बाद ट्रेन के डिपार्चर से 48 घंटे से लेकर 12 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल किया है, तो:

बाकी पैसा आपके खाते में रीफंड कर दिया जाता है.
कुल टिकट राशि का 25% हिस्सा रेलवे रद्दीकरण शुल्क के रूप में काटता है.