इस डॉक्यूमेंट को नहीं कराया अपडेट तो कट सकता है चालान, जानें पूरी जानकारी
अगर इस जरूरी डॉक्यूमेंट को समय पर अपडेट नहीं कराया, तो ऑनलाइन चालान का सामना करना पड़ सकता है। जानें कौन सा डॉक्यूमेंट है और इसे कैसे करें अपडेट।

Traffic Challan: बिहार के वाहन चालकों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. अब अगर आप अपनी गाड़ी बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के चला रहे हैं, तो सावधान हो जाइए. राज्य सरकार ने पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ जैसे स्मार्ट सिटी वाले शहरों में बिना बीमा वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. इन शहरों में एएनपीआर कैमरों (Automatic Number Plate Recognition) की मदद से ऑटोमेटिक ई-चालान काटा जाएगा.
एएनपीआर कैमरे से चालान कटेगा
परिवहन विभाग ने बताया कि जिन वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अपडेट नहीं है, उनका चालान अब खुद-ब-खुद कटेगा. यह चालान एएनपीआर कैमरों की मदद से होगा, जो नंबर प्लेट को स्कैन कर बीमा स्टेटस की जांच करेंगे. हर दिन एक ही वाहन का चालान एक बार ही कटेगा, जिससे दुहराव से बचा जा सके. चालान की राशि जमा करने के लिए वाहन मालिक को एक दिन का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा.
मोटरयान अधिनियम के तहत की जा रही कार्रवाई
बिहार के परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जानकारी दी कि बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 196 के तहत दंडनीय है. इसके तहत शमन शुल्क के रूप में चालान काटा जा रहा है. पहले यह व्यवस्था केवल टोल प्लाजा पर थी. लेकिन अब इसे स्मार्ट शहरों की मुख्य सड़कों पर भी लागू किया जा रहा है.
चलान काटने के लिए दो सिस्टम लागू किए गए हैं. पहला ई-डिटेक्शन सिस्टम, जो टोल प्लाजा और प्रमुख रास्तों पर लगा है और गाड़ियों की बीमा जानकारी जांचता है. दूसरा हैंड होल्ड डिवाइस के जरिए भी ट्रैफिक पुलिस मौके पर मौजूद रहकर जांच कर सकती है और तुरंत चालान काट सकती है. इससे सिस्टम और भी ज्यादा प्रभावी बन गया है.
क्यों जरूरी है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस?
संजय अग्रवाल ने कहा कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस केवल कानूनी ज़रूरत ही नहीं. बल्कि सुरक्षा का साधन भी है. अगर आपकी गाड़ी से किसी को नुकसान होता है या दुर्घटना होती है, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के जरिए पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दिया जाता है. इससे वाहन मालिक की आर्थिक जिम्मेदारी भी कम होती है.
बिना इंश्योरेंस के पकड़े जाने पर क्या होगा?
अगर कोई वाहन बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के पकड़ा जाता है, तो उस पर मोटरयान अधिनियम की धारा 196 के तहत ₹2000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर गलती दोहराई जाती है तो जुर्माने की राशि और बढ़ सकती है. साथ ही वाहन को थाने में जब्त भी किया जा सकता है.
लोगों से अपील सड़क पर जिम्मेदारी से चलाएं वाहन
परिवहन सचिव ने लोगों से अपील की है कि वे जिम्मेदारी से वाहन चलाएं और जरूरी दस्तावेजों को हमेशा अपडेट रखें. उन्होंने कहा कि सड़क पर चलने वाला हर व्यक्ति जिम्मेदारी निभाए. तभी सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं. बल्कि जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ा कदम है.
ऑनलाइन तरीके से भी करवा सकते हैं इंश्योरेंस
अब वाहन इंश्योरेंस कराना पहले की तुलना में बहुत आसान हो गया है. लोग अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर से बीमा कंपनी की वेबसाइट या ऐप के जरिए आसानी से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस खरीद सकते हैं. इसके लिए आधार कार्ड, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर की जरूरत होती है.
चालान भरने का आसान तरीका
अगर किसी वाहन का चालान कटता है, तो वाहन मालिक को उसके मोबाइल नंबर पर SMS और ईमेल के जरिए नोटिफिकेशन भेजा जाएगा. इसके बाद वह परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर चालान की डिटेल देख सकता है और ऑनलाइन भुगतान कर सकता है. चालान भरने की डेडलाइन एक दिन की होगी. इसके बाद उस पर पेनाल्टी लग सकती है.
भविष्य में पूरे राज्य में लागू होगी यह व्यवस्था
फिलहाल यह नियम पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहारशरीफ में लागू किया गया है, लेकिन परिवहन विभाग की योजना है कि आने वाले समय में पूरे बिहार में एएनपीआर आधारित चालान सिस्टम लागू किया जाए. इससे बिना इंश्योरेंस, बिना हेलमेट, ओवर स्पीडिंग जैसे मामलों पर भी स्वतः चालान कट सकेंगे और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सकेगी.