Toll Tax Rules : अगर आप भी इस सूची में हैं शामिल तो पूरे देश में नही लगेगा टोल टैक्स, सरकार ने जारी की लिस्ट
toll tax free : राष्ट्रीय मार्गों और राजमार्गों की मरम्मत और निर्माण की लागत को पूरा करने के लिए देश भर में टोल प्लाजा बनाए गए हैं। वाहन चालकों को टोल टैक्स देना होता है जब वे एक शहर या राज्य से दूसरे शहर या राज्य में जाते हैं। लेकिन आपने टोल प्लाजा कर (Toll Plaza Tax) पर कई बार देखा होगा कि कुछ गाड़ियां बिना टोल दिए ही बाहर निकल जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि देश भर में बहुत से लोगों को टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सरकार ने हाल ही में इनकी सूची प्रकाशित की है। नीचे खबर में जानें-
Haryana Update, New Delhi : राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वालों को टोल टैक्स देना होगा। वाहन चालकों को टोल टैक्स देना अनिवार्य है। टैक्स देने के बिना टोल प्लाजा में नहीं जा सकते। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कई सख्त नियम भी बनाए हैं जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। टोल टैक्स, हालांकि, कुछ व्यक्ति और गाड़ियों को पूरी तरह से छूट मिलती है। टोल टैक्स फ्री (toll tax free) गाड़ियों की लंबी कतार होने पर भी आपने देखा होगा कि कई वाहन बिना टोल टैक्स का भुगतान किए फर्राटे से निकल जाते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि किन व्यक्तियों और वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना होगा।
आपके लिए बता दें कि परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए एक सूची जारी की है। जिसमें लगभग बीस व्यक्ति का नाम है। जो टोल टैक्स से छूट पाते हैं वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़कों का निर्माण टोल टैक्स से किया जाता है। यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधीन है। मौजूदा समय में टोल प्लाजा पर फास्टैग (कैशलेस टोल ट्रैवल भुगतान) से टैक्स वसूला जाता है।
इन लोगों को नहीं देना होता टोल टैक्स
टोल टैक्स से छूट पाने वालों की लिस्ट में देश भर में कई विशिष्ट व्यक्तियों का नाम है, जिन्हें टोल टैक्स नहीं देना होता है। इनमें शामिल हैं: भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के चीफ जस्टिस, किसी राज्य के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री (cabinet minister), संघ के राज्य मंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट जज, पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक वाले चीफ ऑफ स्टाफ, किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष, किसी राज्य की विधान परिषद के सभापति, हाई कोर्ट जज, सांसद, high court चीफ जस्टिस, थल सेनाध्यक्ष के सेना कमांडर और अन्य सेवाओं में समकक्ष, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, राज्यों की परिषद, भारत सरकार के सचिव, सचिव, लोक सभा, सचिव की गाड़ियां शामिल हैं।
इन्हें भी मिलता है छूट का लाभ
NHAI के नियमों के अनुसार, अर्धसैनिक बलों और पुलिस सहित वर्दी में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल, फायर फाइटर डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और शव वाहन टोल टैक्स से छूट हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र दिखाता है, तो उसे टोल टैक्स (टोल टैक्स नियम) नहीं देना पड़ता है, चाहे वह विदेशी नागरिक हो या किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो।
ऐसे बचा सकते हैं टोल टैक्स
टोल प्लाजा से जुड़े कई नियम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने बनाए हैं। आप इन नियमों को जानते हैं तो टोल टैक्स देने से भी बच सकते हैं। दरअसल, कुछ सालों पहले भारत में प्रत्येक टोल प्लेटफॉर्म पर वाहनों के लिए 10 सेकेंड से अधिक सेवा अवधि नहीं होने के लिए एक निर्देश जारी किया गया था। इसका अर्थ था कि अगर आपको 10 सेकेंड से अधिक समय के लिए टोल प्लाजा पर इंतजार करना पड़ा तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। यही नहीं, इस दिशानिर्देश के अनुसार, अधिक यातायात वाले टोल प्लाजा पर भी सेवा अवधि 10 सेकेंड से अधिक नहीं होनी चाहिए।