सीनियर सिटीजन को मिली बड़ी सौगात, मिलेगा ये फायदा
केंद्र सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा की है, जिसमें उन्हें विशेष वित्तीय लाभ मिलेगा। अब सीनियर सिटीजन को पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा, उन्हें टैक्स में भी राहत दी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस कदम से वरिष्ठ नागरिकों को जीवनयापन में आसानी होगी। जानें पूरी जानकारी और कैसे इसका लाभ उठाएं।

Haryana Update : केंद्र Sarkar ने Tax Slab में बदलाव करते हुए वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी वित्तीय राहत प्रदान की है। Sarkar ने इन लोगों के लिए आयकर छूट की सीमा को दोगुना कर दिया है, जिससे उन्हें Tax भरने में बड़ी राहत मिलेगी। इससे न केवल बुजुर्गों की Tax की जिम्मेदारी कम होगी, बल्कि उन्हें अपनी आय में से पहले की बजाय अधिक सेविंग भी कर सकेंगे। साथ ही Sarkar ने Senior Citizen के लिए किराये से होने वाली Income पर Tax लिमिट को बढ़ाया है।
इससे Senior Citizens को अब Double Tax छूट का लाभ मिलेगा। Sarkar के इस कदम से वरिष्ठ नागरिकों को खासतौर पर बड़ी वित्तीय मदद मिलेगी और वे अपने खर्चों को बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे। यह पहल उनकी फाइनेंसियल लाइफ को और आसान बनाने में मदद करेगी।
इतनी आय पर नहीं लगेगा Tax -
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के Budget में Senior Citizens के साथ-साथ Middle Class के लोगों को बड़ी राहत दी है, जिसमें अब 12 Lakh रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। इसके अलावा, बुजुर्गों के लिए Tax छूट की सीमा भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 Lakh रुपये कर दी गई है। यह कदम वित्त मंत्री ने Tax का बोझ कम करने और वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से उठाया है।
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TDS की लिमिट से संबंधित बदलाव -
वित्त मंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है, जो TDS की लिमिट से संबंधित है, ताकि Tax प्रक्रिया को सरल और समान बनाया जा सके। बुजुर्गों को Tax में छूट देने वाली सीमा को 50 हजार रुपये से 1 Lakh रुपये तक बढ़ा दिया है। वहीं, किराए से होने वाली आय पर TDS छूट की वार्षिक सीमा 6 Lakh रुपये की है। नॉन-पैन से जुड़े मामलों में Tax ज्यादा होगा। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति अपनी Income Tax Return अपडेट करना चाहता है, तो अब उसे 4 साल तक का समय मिलेगा, जो पहले सिर्फ 2 साल था। इन बदलावों से Tax प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाने का उद्देश्य है।
किराये से इतनी सालाना आय पर छूट -
नए प्रस्ताव के तहत किराए पर भुगतान करने की सीमा बढ़ाई गई है। Budget में TDS की सीमा को बढ़ाकर 6 Lakh रुपये कर दिया गया है, जो पहले 2.4 Lakh रुपये थी। इसका फायदा छोटे किरायेदारों को होगा, क्योंकि अब केवल उन्हीं को TDS कटेगा जिनका किराया 6 Lakh रुपये या उससे ज्यादा होगा। इससे छोटे करदाताओं को कम राशि के भुगतान पर TDS काटे जाने की चिंता नहीं रहेगी।
यह बदलाव उन्हें वित्तीय प्रक्रियाओं में राहत देगा और कम करों की परेशानियों से बचाएगा। इस कदम से किरायेदारों और मकान मालिकों दोनों को आसानी होगी। इसका मतलब है कि अब ज्यादा किराया देने वालों को TDS नहीं कटवाना पड़ेगा, जिससे वित्तीय प्रक्रिया सरल और सुगम होगी। इस बदलाव से छोटे स्तर के लेन-देन में भी आसानी होगी और ज्यादा लोगों को राहत मिलेगी।
यह है नया Tax Slab-
नए Tax Slab के अनुसार अब साल में 4 Lakh रुपये की कमाई पर कोई Tax नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा 4 से 8 Lakh रुपये पर 5 %,8 से 12 Lakh रुपये की कमाई पर 10 % Tax भरना होगा। 12 Lakh से 16 Lakh रुपये की वार्षिक Income पर 15 %, 16 से 20 Lakh रुपये पर 20 %, 20 Lakh रुपये से 24 Lakh रुपये पर 25 % और 24 Lakh रुपये से ऊपर की सालाना आय पर 30 % Tax लोगों को भरना होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा Budget घोषणा में कहा कि नई Tax छूट की व्यवस्था से Middle Class के लोगों को अपना Budget संभालने में ज्यादा बचत होगी। इसके साथ ही वे अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पहले की अपेक्षा अधिक निवेश कर सकेंगे।