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RBI New Rules : 1 अक्टूबर से ये नोट भी होने जा रहे हैं बैन, अब चलेंगे ये नोट

बैंकों तक अभी सभी नोट नहीं पहुंचे हैं, जिनकी कुल वैल्यू 25 हजार करोड़ रुपये, या 3 बिलियन डॉलर है। 30 सितंबर तक धनराशि नहीं मिली तो इनका क्या होगा? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है। क्योंकि रिज़र्व बैंक ने पहले ही घोषणा की है कि 30 सितंबर के बाद इन पैसों का मूल्य नहीं होगा। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

 
RBI New Rules : 1 अक्टूबर से ये नोट भी होने जा रहे हैं बैन, अब चलेंगे ये नोट
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RBI New Rules : 1 अक्टूबर से ये नोट भी बैन हो जाएंगे; इतने रुपए के नोट अब नहीं चलेंगे 

नोटों की गणना शुरू हो गई है। अब सिर्फ पांच दिन बचे हैं। लोगों के पास अभी दो हजार रुपये के नोट हैं, जो 25 हजार करोड़ रुपये, या 3 अरब डॉलर का मूल्य रखते हैं। सवाल ये है कि 25 हजार करोड़ रुपये के 3 बिलियन डॉलर बैंकों में नहीं जमा होंगे?


19 मई को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नोट को वापस लेने का आदेश दिया था। आरबीआई ने कहा कि जो भी लोग ये नोट रखते हैं, वे 30 सितंबर तक बैंकों में डिपॉजिट करा दें या फिर बदल लें।

2000 रुपये वापस लेने का कारण

आरबीआई ने नवंबर 2016 में 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों का लीगल टेंडर खत्म करने के बाद 2,000 रुपये का नोट जारी किया था, जो मुद्रा की मांग को पूरा करता था। 2018-19 में, केंद्रीय बैंक ने 2,000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी क्योंकि दूसरे मूल्यवर्ग के नोटों की पर्याप्त मात्रा थी। आरबीआई ने बताया कि 2,000 रुपये के नोटों का बहुत कम उपयोग होता है। केंद्रीय बैंक ने नोटों को वापस लेने का फैसला किया।

31 मार्च तक 2,000 रुपये के नोटों का प्रचलन 3.62 लाख करोड़ रुपये था, लेकिन 19 मई को यह 3.56 लाख रुपये हो गया। 19 मई को मुद्रा को प्रचलन से वापस लेने के बाद 31 अगस्त तक, 2,000 रुपये के लगभग 93 प्रतिशत या 3.56 ट्रिलियन रुपये के नोट प्रचलन में थे। बैंकों में वापस आ गए। इसका अर्थ है कि 1 सितंबर तक वापस लिए गए नोटों में से जनता के पास अभी भी लगभग 7 प्रतिशत, या लगभग 3 बिलियन डॉलर हैं।