RBI New Rules : बैंक में पैसे रखने वालों के लिए अहम खबर, इस गलती से खाता हो सकता है बंद! जानें RBI के नियम!
RBI New Rules – आज हर किसी के पास बैंक खाता होना अनिवार्य हो गया है। कोई बचत करता है, तो कोई व्यापार करता है। एफडी और आरडी योजनाओं में निवेश करने के लिए कुछ लोग बैंकिंग सुविधा का उपयोग करते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ ऑनलाइन भुगतान करने के लिए एक अकाउंट रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह डीएक्टिव हो सकता है अगर आपने लंबे समय तक अपने बैंक अकाउंट से कोई लेनदेन नहीं किया?

Haryana Update, RBI New Rule : ठीक है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, अगर किसी बैंक अकाउंट में लंबे समय तक कोई धन नहीं होता, तो वह निष्क्रिय (Inactive) हो सकता है। आइए जानते हैं कि बैंक अकाउंट कितने दिनों तक बंद हो सकता है और इसे फिर से शुरू करने के लिए क्या करना चाहिए।
कितने दिनों तक ट्रांजेक्शन नहीं करने पर अकाउंट हो सकता है निष्क्रिय?
यदि आप चाहते हैं कि आपका बैंक अकाउंट निरंतर रहे, तो आपको कम से कम हर 730 दिनों, यानी दो साल में एक बार भुगतान करना होगा। आपका बैंक खाता निष्क्रिय हो सकता है अगर आपने दो साल तक कोई लेनदेन नहीं किया।
बैंक खाता निष्क्रिय होने पर क्या होगा?
अगर आपका अकाउंट डीएक्टिव हो जाता है, तो:
आप अपने अकाउंट से पैसे न निकाल सकते हैं और न ही जमा कर सकते हैं।
कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाएंगे।
नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
हालांकि, अकाउंट में जो पैसा जमा है, उस पर ब्याज मिलता रहेगा।
बैंक खाता एक्टिव कैसे करें?
निष्क्रिय अकाउंट होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। फिर से शुरू करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर Know Your Customer (KYC) प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
बैंक अकाउंट एक्टिव करवाने के लिए क्या करें?
बैंक विजिट करें: अपने बैंक की ब्रांच में जाएं और अकाउंट एक्टिवेट करवाने की रिक्वेस्ट करें।
KYC डॉक्युमेंट्स जमा करें: बैंक में आपको कुछ जरूरी डॉक्युमेंट्स जमा करने होंगे, जैसे:
आधार कार्ड
पैन कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटो
लेनदेन करें: बैंक अकाउंट फिर से चालू करने के बाद आपको उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन करना होगा, जैसे कि पैसे जमा करना या निकालना।
अगर आपका जॉइंट अकाउंट (दो लोगों के नाम पर अकाउंट) है, तो दोनों खाताधारकों को KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
क्या डीएक्टिव अकाउंट को फिर से चालू करने में कोई चार्ज लगेगा?
नहीं है! RBI के नियमों के अनुसार, ग्राहक को बैंक अकाउंट को एक्टिव करने के लिए शुल्क देना गलत है। डीएक्टिव खाते को एक्टिवेट करने के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा।
अगर अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो क्या होगा?
अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है और वह डीएक्टिव हो गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक इस पर कोई पेनाल्टी नहीं लगाएगा।
बैंक अकाउंट को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए क्या करें?
अगर आप चाहते हैं कि आपका बैंक अकाउंट कभी डीएक्टिव न हो, तो इन आसान टिप्स को फॉलो करें:
हर 6 महीने में कम से कम एक ट्रांजेक्शन करें।
छोटी राशि का भी लेनदेन करें, जैसे ₹10-₹20 का ऑनलाइन ट्रांसफर या कैश डिपॉजिट।
अपने अकाउंट को ऑटो-पेमेंट या यूपीआई से लिंक करें, ताकि उसमें से समय-समय पर ट्रांजेक्शन होता रहे।
यदि आप अपने बैंक अकाउंट से लंबे समय तक कोई लेनदेन नहीं करते हैं, तो वह निष्क्रिय हो सकता है। आपको इसे एक्टिव करने के लिए बैंक जाकर KYC पूरी करनी होगी। ताकि आपको भविष्य में कोई परेशानी न हो, आप समय-समय पर अपने अकाउंट से पैसे निकालते रहें।