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PANCARD UPDATE: पैन कार्डधारक फटाफट करवां ले ये काम, नहीं तो इनकम टैक्स का आ जाएगा नोटिस

अगर आपके पास बना हुआ पैन कार्ड है, तो पहले उसे आधार कार्ड से जोड़ दें। ऐसा नहीं करने पर आपके कई काम बीच में लटके जाएंगे, जो सभी को परेशान कर देंगे।
 
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Haryana Update, New Delhi:  यह खबर बहुत अच्छी है अगर आपके पास पैन कार्ड है। वर्तमान समाज में, अगर आपके पास पैन नहीं है, तो बहुत से महत्वपूर्ण काम बीच में लटक जाते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। पेन कार्ड के बिना आप किसी भी वित्तीय कार्य कर सकते हैं, साथ ही किसी बैंक में अकाउंट भी खोला नहीं सकते।

अब केंद्रीय सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, जो नहीं करना बहुत मुश्किल है। सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए भी एक दिशानिर्देश जारी किया है।

पैन कार्ड की आवश्यक जानकारी

यदि सभी लोगों को आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने की जरूरत नहीं होगी, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। इनमें 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले शामिल हैं। यदि आयकर अधिनियम के अनुसार अनिवासी या गैर-भारतीय नागरिकों को पैन कार्ड को लिंक करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

दूसरी तरफ, जो लोगों के लिए यह काम करना जरूरी है, वे इसे करने में देर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करने पर आपको कठिनाई मिलेगी।

पैन को आधार से लिंक नहीं करने से नुकसान होगा

यदि आप पैन कार्ड रखते हैं तो आप इसे जल्दी आसानी से कर सकते हैं। पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होने पर स्वचालित रूप से निष्क्रिय हो जाएगा। इसका अर्थ है कि इसका उपयोग कागजात के रूप में नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, बहुत से वित्तीय लेनदेन भी प्रतिबंधित हैं।

पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होने पर आईटीआर फाइल नहीं हो सकता। इसके साथ ही बैंकिंग व्यवहार को भी रोका जाएगा। कई सरकारी कार्यक्रमों का लाभ भी नहीं उठाया जाता है। आप पैन कार्ड को एक्टिव करने के लिए एक हजार रुपये की देरी फीसद दे सकते हैं। इसके लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पैन को आधार से लिंक करना होगा।

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