Haryana: हरियाणा में एक दिन की छुट्टी का ऐलान! दिल्ली चुनाव को लेकर फैसला

Haryana Updatev : हरियाणा सरकार ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में 5 फरवरी को सवेतन अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश दिल्ली के पंजीकृत मतदाता राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर देगा।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, "परंपरागत लेखन अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के तहत यह प्रावधान उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, जिससे उन्हें आम चुनाव में अपना वोट डालने की अनुमति मिलती है।"
सरकार द्वारा जारी आदेश में आगे कहा गया है कि हरियाणा में कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, वे भी इस उद्देश्य के लिए सवेतन अवकाश के हकदार हैं। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव 5 फरवरी को होंगे और मतगणना 8 फरवरी को होगी।
सवेतन अवकाश क्या है?
सवेतन अवकाश से तात्पर्य उस समय से है जब कर्मचारी काम से छुट्टी लेते हैं और वेतन प्राप्त करते हैं। सवेतन छुट्टी में छुट्टियाँ, बीमारी और पारिवारिक आपात स्थितियाँ शामिल हैं। यह कर्मचारियों के लिए एक मूल्यवान लाभ है। सवेतन छुट्टी की संख्या और प्रकार हर कंपनी में अलग-अलग हो सकते हैं। सवेतन छुट्टी की नीतियाँ संगठन के स्थान और कानूनी आवश्यकताओं पर निर्भर करती हैं। यह छुट्टी कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखने में मदद करती है।