New Income Tax Slab: 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख और 16 लाख रुपये की कमाई वालों को अब इतना टैक्स देना होगा, जानिए कितनी छूट मिलेगी

Haryana Update (Income Tax Calculator): बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को 12 लाख की आय पर छूट देकर बड़ी खुशखबरी दी है। देश के मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों के लिए यह एक बहुत बड़ी सौगात है। 12 लाख से अधिक कमाने वालों पर भी इनकम टैक्स छूट का असर पड़ेगा। सबकी जेब में पैसा बचेगा। नौकरीपेशा को भी 12 लाख 75 हजार रुपये की आय पर कोई आय टैक्स नहीं देना होगा।
बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा से सभी को फायदा होगा। 12 लाख रुपये से अधिक की आय टैक्स फ्री होने से देश के हर टैक्सपेयर को फायदा होगा। 24 लाख रुपये की कमाई हो या अधिक, हर व्यक्ति को कुछ बचत मिलेगी। हालाँकि, मौजूदा छूट केवल नवीनतम टैक्स नीति में मिलेगी।
कर्मचारियों को 75 हजार रुपये से अधिक की छूट
वैसे तो सभी को 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स छूट मिली है। वहीं, इससे कर्मचारी और अधिक लाभ उठाएंगे। कर्मचारियों को आयकर गणना में स्टैंडर्ड डिडक्सन से 75 हजार रुपये अधिक की छूट मिलेगी। 12 लाख 75 हजार रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा।
नई टैक्स योजना में पहले से ही 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगाया गया था। इसमें भी सैलरीड पर्सन को 7 लाख 75 हजार रुपये का आय टैक्स फ्री था। अब सीधे सीधा पांच लाख अधिक की बचत की घोषणा की गई है।
24 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स बचत कितनी होगी?
टैक्स छूट से 24 लाख, 25 लाख या इससे अधिक की आय वालों को भी फायदा होगा, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है। 12 लाख रुपये से अधिक की सालाना आय वाले व्यक्ति को टैक्स में कोई पैसा नहीं देना होगा। यानी, टैक्सपेयर्स की आय की गणना से सीधे 80 हजार रुपये प्रति वर्ष बचेंगे। वहीं, 12 से 18 लाख रुपये की आय पर लगभग 70 हजार रुपये की बचत होगी। 24 लाख रुपये से अधिक की कमाई पर 110,000 रुपये बचेंगे।
नए टैक्स स्लैब के नियमों को जानें (new tax slab 2025)
0 से 4 लाख रुपये की आय पर आयकर लागू करना: 4 से 8 लाख रुपये की आय पर आयकर का 0 प्रतिशत टैक्स: 8 से 12 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स: 10 प्रतिशत टैक्स 12 से 16 लाख रुपये की आय पर आयकर: 15 प्रतिशत टैक्स 16 से 20 लाख रुपये की आय पर आयकर: 20 प्रतिशत टैक्स 20 से 24 लाख रुपये की आय पर आयकर: 25 प्रतिशत टैक्स 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर लागू होगा। 30% टैक्स
13 लाख रुपये की आय पर कितना टैक्स देना होगा?
12 लाख रुपये तक की आय टैक्स से मुक्त है, लेकिन आयकर स्लैब 12 से 16 लाख रुपये तक होगा अगर किसी ने आयकर गणना फॉर्मूला के अनुसार 13 लाख रुपये की आय की है। उसे सीधा 15 प्रतिशत टैक्स नहीं लगेगा। 13 लाख को विभिन्न स्लैबों में बाँट दिया जाएगा। मैं समझता हूँ।
0 से 4 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता; दूसरा स्लैब 4 से 8 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स लगाता है, जो 4 लाख का 5 प्रतिशत है, यानी 20,000 रुपये; और तीसरा स्लैब 8 से 12 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स लगाता है, जो 4 लाख का 10 प्रतिशत है, यानी 40,000 रुपये।
चौथे स्लैब में आय के 13 से 16 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत टैक्स लागू होता है; हालांकि, 13 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा, जो 15 हजार रुपये बनाता है।
ऊपर बताए गए सभी आंकड़ों को मिलाकर 13 लाख का टैक्स प्रतिशत मिलेगा। 75000 रुपये मिलाकर २००० मिलाकर ४००० मिलाकर १५०० मिल जाएगा। 13 लाख रुपये की आय पर 75 हजार रुपये का टैक्स देना होगा, यानी इसी तरह, 13 से 16 लाख के स्लैब में 14 लाख की आय मिलेगी, इसमें अंतिम 2 लाख रुपये का 15 प्रतिशत निकाला जाएगा और बाकी वहीं आंकड़े चलेंगे। दो लाख रुपये का बीस प्रतिशत 30 हजार रुपये बनता है।
14 लाख आय पर टैक्स = 20000 + 40000 + 30000 = 90000 रुपये।
ऐसे ही 15 लाख में अंतिम तीन लाख का 15 प्रतिशत 45000 हजार रुपये।
15 लाख रुपये की आय पर टैक्स की राशि 20 हजार मिलाकर 40 हजार मिलाकर 45 हजार मिलाकर 105000 मिलेगी।
ऐसा ही होगा जब 16 लाख का 15 प्रतिशत चार लाख का होगा और 60 हजार आयकर टैक्स होगा। 20,000 रुपये मिलाकर 40,000 रुपये मिलाकर 60,000 रुपये मिलेंगे।
आयकर टैक्स की गणना और कैलकुलेशन भी इसी फॉमुर्ले से होगी।
12 लाख रुपये तक का टैक्स माफ किया जाएगा
नई योजना में चार लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा. चार से आठ लाख रुपये से अधिक आय पर पांच प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा, और आठ से बारह लाख रुपये से अधिक आय पर दस प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा। आयकर की धारा 87ए के तहत पहले से ही सरकार यह कर माफ करती है। वहीं, चाल लाख आय तक आईटीआर फाइल नहीं करना होगा।
केवल नवीनतम टैक्स योजनाओं में दी गई छूट
देश में फिलहाल दोनों टैक्स नीतियां लागू हैं: नई और पुरानी। देश के करदाताओं में से 72 प्रतिशत नई टैक्स योजना का उपयोग कर रहे हैं। शेष 28 प्रतिशत भी अब नई टैक्स योजना की ओर अधिक आकर्षित हो सकते हैं। इसलिए सरकार ने नवीनतम टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स छूट दी है।
Income Tax : नौकरीपेशा वालों को मिली राहत, बजट 2025 में हुए ये बदलाव