Tax: आ गया नया इनकम टैक्स बिल! आज कैबिनेट की मंजूरी के बाद अगले हफ्ते संसद में पेश होगा

वित्त मंत्रिमंडल की आगामी शुक्रवार की बैठक में नए विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। पांडेय ने कहा कि नए कानून में किसी भी प्रकार का नया टैक्स या बोझ नहीं डाला जाएगा। इसमें 2025-26 के बजट के तहत आयकर दरों, स्लैब और स्रोत पर कर कटौती (TDS) से संबंधित बदलाव शामिल होंगे।
विशेष बात यह है कि नया आयकर विधेयक सरल और संक्षिप्त भाषा में तैयार किया गया है ताकि यह केवल कानूनी पेशेवरों के लिए ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी आसानी से समझ में आ सके। पुराने और गैरजरूरी प्रावधानों को हटा कर इसे बोझिल नहीं बनाया गया है।
लोकसभा में बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस नए विधेयक का ऐलान किया था। अधिकारियों का मानना है कि तैयार विधेयक अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा और इससे व्यक्तिगत आयकरदाताओं से लेकर कॉरपोरेट क्षेत्र तक के लिए अनावश्यक कानूनी जटिलताओं में कमी आएगी। छोटे-छोटे मामलों में नोटिस जारी होने की संभावना भी कम हो जाएगी।