हरियाणा कैबिनेट बैठक : कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर, व्यापारियों को मिली खास सौगात!

व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत अगर किसी व्यापारी पर 10 लाख रुपये से कम का बकाया है, तो उनके ब्याज को माफ कर दिया गया है। इसके अलावा, मूल राशि से 1 लाख रुपये की छूट भी दी गई है। अब ऐसे व्यापारी केवल 40% बकाया राशि का भुगतान करेंगे, और बाकी की राशि माफ कर दी जाएगी। इस फैसले से 2 लाख से अधिक व्यापारी लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत सरकार ने 2,500 करोड़ रुपये की माफी दी है, जिससे व्यापारियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।
10 लाख रुपये से 10 करोड़ रुपये तक बकाया रखने वाले व्यापारियों को भी ब्याज से राहत दी गई है। अब इन व्यापारियों को अपनी बकाया राशि का 60% भुगतान करना होगा, जिससे व्यापारियों को अपनी समस्याओं का समाधान आसान तरीके से हो सकेगा।
लाडो लक्ष्मी योजना और अन्य फैसले
सीएम नायब सैनी ने यह भी बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर आगामी बजट सत्र में बजट रखा जाएगा, जिससे इस योजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों को और भी सुविधाएं मिल सकें। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश के कुछ विभागों के मर्ज होने से प्रभावित कर्मचारियों की पेंशन का भी प्रावधान किया गया है। इन कर्मचारियों को 6,000 से लेकर 20,000 रुपये तक की पेंशन दी जाएगी। इस निर्णय से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जिनका विभाग मर्ज होने के कारण उनकी पेंशन प्रभावित हो रही थी।
बुढ़ापा पेंशन माफी
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि कुछ पूर्व कर्मचारियों को बुढ़ापा पेंशन मिलती थी, जिन पर 1 करोड़ 46 लाख रुपये की माफी दी गई है। ये कर्मचारी अब एक ही स्थान से पेंशन ले सकते हैं, और उनकी पेंशन संबंधित मामलों को सही तरीके से सुलझाया गया है। इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जिनके पेंशन से जुड़े मुद्दे अभी तक सुलझाए नहीं गए थे।
हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि हरियाणा एयर क्लीन डीपीआर को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना के तहत, सरकार हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रयास करेगी। यह कदम पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत अहम होगा और प्रदेश के लोगों को स्वच्छ हवा देने में मदद करेगा।
दिव्यांगजनों के लिए नई कैटेगरी
दिव्यांगजनों के लिए 2016 में किए गए संशोधन के बाद अब 10 नई कैटेगरी जोड़ी गई हैं। इससे 32,000 दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। इस फैसले से दिव्यांगजनों को और भी अधिक सुविधाएं मिलेंगी और उनकी जीवनशैली को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
रोगियों के लिए पेंशन और अन्य फैसले
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हिमोफीलिया और थैलीसीमिया से पीड़ित रोगियों के लिए पेंशन की आयु सीमा को समाप्त कर दिया गया है। पहले इन रोगियों को पेंशन केवल 18 वर्ष की आयु तक ही मिलती थी, लेकिन अब इस आयु सीमा को समाप्त कर दिया गया है। इससे इन रोगियों को जीवनभर पेंशन का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी स्वास्थ्य देखभाल में आसानी होगी।
धार्मिक स्थल के लिए विधेयक
पानीपत स्थित खाटूश्याम चुलकाना धाम के लिए पूजा स्थल बोर्ड बनाने की भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए विधेयक 2025 को पास किया गया है। इस फैसले से स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों को धार्मिक गतिविधियों में अधिक सुविधा होगी और श्रद्धालु बिना किसी रुकावट के पूजा अर्चना कर सकेंगे।
मंत्रिमंडल बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो हरियाणा प्रदेश के विकास में मदद करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, दिव्यांगजनों के लिए नई कैटेगरी, स्वास्थ्य और पेंशन योजनाओं में बदलाव, और प्रदूषण मुक्त हरियाणा के लिए उठाए गए कदम, ये सभी फैसले प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने इन फैसलों के माध्यम से हरियाणा को एक नई दिशा देने की योजना बनाई है, जिससे राज्य के विकास में गति आएगी और लोगों को कई नई सुविधाएं मिलेंगी।