हरियाणा में PPP नियमों में बड़ा बदलाव, इन लोगों का पहचान पत्र होगा रद्द

हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP Haryana) से संबंधित नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब जो परिवार हरियाणा से पलायन कर चुके हैं या लंबे समय से हरियाणा से बाहर रह रहे हैं, उनके पीपीपी (परिवार पहचान पत्र) रद्द कर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि परिवार का कोई सदस्य जीवित नहीं है या परिवार से बाहर हो गया है, तो भी पीपीपी (PPP Haryana) को निरस्त किया जाएगा। यदि परिवार का मुखिया किसी सदस्य को परिवार पहचान पत्र से हटाने का अनुरोध करता है, तो उस सदस्य का पीपीपी नंबर (Family ID) भी रद्द कर दिया जाएगा।
सरकार ने पीपीपी (Parivar Pahchan Patra) डेटा की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। संबंधित एजेंसियां अब गैर-सरकारी कार्यों के लिए पीपीपी डेटा साझा नहीं कर सकेंगी। केवल सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, सेवाओं और लाभों के लिए, साथ ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित भर्तियों के सत्यापन के लिए ही पीपीपी डेटा का उपयोग किया जा सकेगा।
पीपीपी में दर्ज परिवार के किसी सदस्य की जाति के सत्यापन की जिम्मेदारी पटवारी और कानूनगो को सौंपी गई है। यदि पीपीपी में स्वघोषित जाति और पटवारी द्वारा दर्शाई गई जाति सही है, तो उसे सत्यापित माना जाएगा। अंतर होने पर, कानूनगो द्वारा दोबारा सत्यापन किया जाएगा, और अंतिम निर्णय मंडल राजस्व अधिकारी द्वारा लिया जाएगा।
यदि पीपीपी में किसी सदस्य की जन्म तिथि में गलती है, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके डेटाबेस में दर्ज जन्मतिथि और सेवानिवृत्त जवानों के लिए सेवा मुक्ति प्रमाणपत्र मान्य होगा। आम नागरिकों के लिए जन्म प्रमाणपत्र, दसवीं का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, स्कूल प्रमाणपत्र और मतदाता पहचान पत्र में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर पीपीपी में रिकॉर्ड दुरुस्त कराया जा सकता है।
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