OYO जानें से पहले कप्ल जान लें ये बातें, फिर कहोगे नहीं पता था
आजकल, कई कपल OYO जैसे होटल्स में अपना समय बिताते हैं। बहुत से होटल अनमैरिड जोड़ों को रुकने की अनुमति देते हैं, लेकिन कुछ होटल इसे मना करते हैं। पुलिस अक्सर होटल में रुके अनमैरिड कपल को परेशान करने लगती है, लेकिन अगर आप अपने अधिकारों को जानते हैं तो पुलिस आपको तंग नहीं कर सकती। आइये इनके बारे में जानें
Mar 2, 2024, 19:52 IST
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Haryana UPdate : Oyo Room होटलों में प्रेमी जोड़े और अविवाहित वयस्कों को पुलिस द्वारा परेशान किए जाने की खबरें आपने अक्सर सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुलिस होटल में ठहरे अविवाहित वयस्क जोड़े को नहीं परेशान कर सकती है? क्योंकि ऐसा करना कानूनन अपराध नहीं है। पुलिस की यह कार्रवाई मूल अधिकारों का हनन होगी।
कानून के तहत कोई भी होटल किसी भी अविवाहित वयस्क जोड़े (अविवाहित वयस्क जोड़े) को वैध पहचान-पत्र देने पर कमरा नहीं दे सकता। ऐसा कोई नियम भी होटलों के संघ होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Hotel Association of India) ने नहीं बनाया है।
मिलने का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कोई भी वयस्क व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी के साथ कहीं भी रह सकता है, चाहे होटल हो या घर। वे सहमति भी बना सकते हैं। इसके लिए विवाह करना आवश्यक नहीं है।
होटल नहीं कर सकते हैं प्रतिबंध
कानून के तहत कोई भी होटल किसी भी अविवाहित वयस्क जोड़े (अविवाहित वयस्क जोड़े) को वैध पहचान पत्र देने पर कमरा नहीं दे सकता। ऐसा कोई नियम भी होटलों के संघ होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Hotel Association of India) ने नहीं बनाया है।
पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती
होटल में ठहरे एक अविवाहित वयस्क जोड़े को पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। हां, वह पूछताछ के दौरान पहचान पत्र मांग सकती है। पुलिस पहचान बताने के बाद कुछ भी नहीं कर सकती।
निजता की रक्षा होटल का कर्तव्य है
कानून के तहत होटल प्रबंधन को अपने ग्राहक की निजता का सम्मान करना है। उनकी निजता की सुरक्षा करें। निजता के अधिकार के तहत व्यक्ति को अपने कमरे में बिना किसी बाधा के समय बिताने का अधिकार है। इस दौरान होटल कर्मचारियों और अवांछित लोगों को बिना अनुमति कमरे में आने का अधिकार नहीं है।
आप यहाँ शिकायत कर सकते हैं
यदि पहचान बताने के बाद भी पुलिस आपको परेशान करती है, तो आप इसकी शिकायत एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से करें। शिकायत का समाधान नहीं होने पर पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत कोई भी होटल अविवाहित जोड़े को कमरा नहीं दे सकता है। पुलिस छापेमारी (police raid) के दौरान अविवाहित वयस्क जोड़े को अपना नाम बताना चाहिए। यदि पुलिसकर्मी घर वाले से बात करने को कहता है तो वे नहीं कर सकते। संविधान में दिए गए जीवन के अधिकार का यह मुद्दा है।
कानून के तहत कोई भी होटल किसी भी अविवाहित वयस्क जोड़े (अविवाहित वयस्क जोड़े) को वैध पहचान-पत्र देने पर कमरा नहीं दे सकता। ऐसा कोई नियम भी होटलों के संघ होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Hotel Association of India) ने नहीं बनाया है।
मिलने का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कोई भी वयस्क व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी के साथ कहीं भी रह सकता है, चाहे होटल हो या घर। वे सहमति भी बना सकते हैं। इसके लिए विवाह करना आवश्यक नहीं है।
होटल नहीं कर सकते हैं प्रतिबंध
कानून के तहत कोई भी होटल किसी भी अविवाहित वयस्क जोड़े (अविवाहित वयस्क जोड़े) को वैध पहचान पत्र देने पर कमरा नहीं दे सकता। ऐसा कोई नियम भी होटलों के संघ होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Hotel Association of India) ने नहीं बनाया है।
पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती
होटल में ठहरे एक अविवाहित वयस्क जोड़े को पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। हां, वह पूछताछ के दौरान पहचान पत्र मांग सकती है। पुलिस पहचान बताने के बाद कुछ भी नहीं कर सकती।
निजता की रक्षा होटल का कर्तव्य है
कानून के तहत होटल प्रबंधन को अपने ग्राहक की निजता का सम्मान करना है। उनकी निजता की सुरक्षा करें। निजता के अधिकार के तहत व्यक्ति को अपने कमरे में बिना किसी बाधा के समय बिताने का अधिकार है। इस दौरान होटल कर्मचारियों और अवांछित लोगों को बिना अनुमति कमरे में आने का अधिकार नहीं है।
आप यहाँ शिकायत कर सकते हैं
यदि पहचान बताने के बाद भी पुलिस आपको परेशान करती है, तो आप इसकी शिकायत एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से करें। शिकायत का समाधान नहीं होने पर पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत कोई भी होटल अविवाहित जोड़े को कमरा नहीं दे सकता है। पुलिस छापेमारी (police raid) के दौरान अविवाहित वयस्क जोड़े को अपना नाम बताना चाहिए। यदि पुलिसकर्मी घर वाले से बात करने को कहता है तो वे नहीं कर सकते। संविधान में दिए गए जीवन के अधिकार का यह मुद्दा है।