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हरियाणा के झज्जर जिले में धारा 144 लागू होने की खास वजह जानें

Haryana Latest News : हरियाणा के झज्जर जिला मजिस्ट्रेट कैप्टन शक्ति ङ्क्षसह ने आईपीसी की धारा 144 के तहत दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।
 
हरियाणा के झज्जर जिले में धारा 144 लागू होने की खास वजह जानें

Haryana Update, Haryana Latest News : जिलाधिकारी ने एक आदेश जारी किया है कि कई किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली मार्च का आह्वान किया है। ये किसान संगठन इस मार्च में राज्य के किसानों से भी अपील कर रहे हैं।

इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान भी हो सकता है।

ऐसे मामलों में, तत्काल प्रभाव से शहर में पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, हथियार, तलवार, चाकू, लाठी, भाला, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू, पेट्रोल, डीजल या अन्य दहनशील पदार्थों को लेकर जुलूस या मार्च करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

किसी अन्य प्रकार की असामाजिक क्रिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी किया गया। ये आदेश तुरंत लागू हो गए हैं। धारा 188 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उक्त आदेशों की अवहेलना का दोषी पाया गया कोई भी व्यक्ति दंड का भागी होगा।

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