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ITR File करने वाले इन बातों का रखें ध्यान, इग्नोर करना पड़ेगा महंगा

ITR File : अगर आप भी ITR फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत फायदेमंद है आज हम आपको ITR फाइल करने का आसान तरीका बताएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि इसके लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है ताकि प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।
 
ITR File करने वाले इन बातों का रखें ध्यान, इग्नोर करना पड़ेगा महंगा 
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Income Tax, Haryana Update : अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ITR दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में सबसे पहले आपको उन जरूरी दस्तावेजों को तैयार रखना चाहिए जो रिटर्न फाइल करते समय काम आते हैं। इससे आप गलती रहित रिटर्न भर पाएंगे और किसी भी तरह की असुविधा से बच सकेंगे।

1. पैन और आधार कार्ड
ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले जरूरी है पैन और आधार कार्ड। ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन या रजिस्ट्रेशन करते समय इन दोनों दस्तावेजों की जरूरत होती है। साथ ही, पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान काटा गया टैक्स भी आपके पैन से लिंक होता है, इसलिए सही पैन नंबर का उल्लेख ITR फॉर्म में करना अनिवार्य है।

2. फॉर्म-16
अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपका नियोक्ता आपको फॉर्म-16 जारी करता है। इसमें पूरे साल की सैलरी, टैक्स की कटौती, टैक्स जमा और आपके द्वारा क्लेम की गई छूट की जानकारी होती है। यह दस्तावेज़ ITR भरने में सबसे अहम भूमिका निभाता है।

3. फॉर्म 16A और अन्य TDS प्रमाणपत्र
अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, डिविडेंड या अन्य स्रोतों से आय अर्जित की है और उस पर टैक्स कटा है, तो बैंक या वित्तीय संस्थान की ओर से आपको फॉर्म 16A मिलेगा। यह TDS का प्रमाण होता है और इसे ITR में शामिल करना जरूरी है।

4. ब्याज प्रमाणपत्र और एआईएस
पोस्ट ऑफिस योजनाओं, RBI बॉन्ड या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से ब्याज मिला है तो उसका ब्यौरा ब्याज प्रमाणपत्र में मिलेगा। इसके साथ ही, ई-फाइलिंग पोर्टल से AIS यानी वार्षिक सूचना विवरण डाउनलोड करें जिसमें आपकी आय की पूरी जानकारी होती है।

5. फॉर्म-26AS
यह एक टैक्स पासबुक होती है जिसमें आपके पैन पर जमा किए गए टैक्स का पूरा ब्योरा होता है। इसमें TDS, TCS और अन्य करों की जानकारी रहती है।

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6. पूंजीगत लाभ की जानकारी
अगर आपने किसी प्रॉपर्टी, सोना, शेयर या म्यूचुअल फंड को बेचा है और लाभ हुआ है, तो उसे ITR में पूंजीगत लाभ के रूप में दिखाना जरूरी है।

7. टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के दस्तावेज़
पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत ITR भरने वाले करदाताओं को 80C, 80D आदि के तहत छूट का लाभ तभी मिलेगा जब उनके पास इन्वेस्टमेंट और खर्च का प्रूफ होगा। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, PPF, EPF, ट्यूशन फीस आदि के दस्तावेज तैयार रखें।

8. विदेशी आय और शेयर
अगर आपने विदेशों में निवेश किया है या कोई विदेशी संपत्ति है तो उसकी जानकारी देना अनिवार्य है। इसमें लाभांश और पूंजीगत लाभ भी शामिल हैं।

9. बैंक खाते की जानकारी
आपको अपने सभी बैंक खातों का विवरण ITR फॉर्म में देना होता है। इसमें खाता संख्या, बैंक का नाम, खाता प्रकार और IFSC कोड शामिल होना चाहिए। ये जानकारी रिफंड के लिए जरूरी है।