How To File ITR: बिना CA के ITR फाइल करें—घर बैठे, बिना झंझट
CA को पैसे देने की ज़रूरत नहीं! इस आसान स्टेप-बाय-स्टेप गाइड से खुद ही बिना झंझट इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करें और समय के साथ पैसे भी बचाएं।
May 2, 2025, 08:02 IST
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Haryana update: tax फाइलिंग मोड में जाएं और प्रिपेयर एंड सब्मिट ऑनलाइन पर क्लिक करें. आपको बता दें अधिकतर एम्पलाइयर की तरफ से employeeका फॉर्म-16 जारी कर दिया गया है. यदि आप 31 july से पहले ITR फाइल करते हैं तो यह आपके लिए कई लिहाज से बेहतर रहेगा.
यदि आपकी income प्रोफाइल पहले बताए गए नियमों के अनुरूप है तो ITR-1 (Sahaj) आपका संभावित विकल्प होगा. इसके लिए आपको पहले यह तय करना होगा कि आप ऑरिजनल return फाइल कर रहे हैं या 'रिवाइज्ड' रिटर्न दाखिल कर रहे हैं.
इसके बाद आप जिस year के लिए फाइलिंग कर रहे हैं, उसका असेसमेंट year सिलेक्ट करें. इसके बाद अपनी फाइलिंग की स्थिति चुनें जैसे ‘Individual’ या 'hindu अविभाजित परिवार' (HUF). इसके बाद ITR फॉर्म सिलेक्ट करें.
सबसे पहले इनकम tax ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर login करें. यदि आप नए यूजर हैं तो अपने PAN का use करके खुद का रजिस्ट्रेशन करें. अब ‘File Income Tax Return’ पर क्लिक करें. डैशबोर्ड पर, ‘e-File’ सेक्शन और ‘Income Tax Returns’ select करें.
इस बार फाइलिंग की last डेट 31 जुलाई 2025 है. अभी ओल्ड tax रिजीम और न्यू tax रिजीम दो तरह की tax रिजीम हैं. दोनों के अपने फायदे या नुकसान हैं. न्यू tax रिजीम, ओल्ड रिजीम के मुकाबले आसान tax स्लैब देती है.
यदि आपकी income प्रोफाइल पहले बताए गए नियमों के अनुरूप है तो ITR-1 (Sahaj) आपका संभावित विकल्प होगा. इसके लिए आपको पहले यह तय करना होगा कि आप ऑरिजनल return फाइल कर रहे हैं या 'रिवाइज्ड' रिटर्न दाखिल कर रहे हैं.
इसके बाद आप जिस year के लिए फाइलिंग कर रहे हैं, उसका असेसमेंट year सिलेक्ट करें. इसके बाद अपनी फाइलिंग की स्थिति चुनें जैसे ‘Individual’ या 'hindu अविभाजित परिवार' (HUF). इसके बाद ITR फॉर्म सिलेक्ट करें.
सबसे पहले इनकम tax ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर login करें. यदि आप नए यूजर हैं तो अपने PAN का use करके खुद का रजिस्ट्रेशन करें. अब ‘File Income Tax Return’ पर क्लिक करें. डैशबोर्ड पर, ‘e-File’ सेक्शन और ‘Income Tax Returns’ select करें.
इस बार फाइलिंग की last डेट 31 जुलाई 2025 है. अभी ओल्ड tax रिजीम और न्यू tax रिजीम दो तरह की tax रिजीम हैं. दोनों के अपने फायदे या नुकसान हैं. न्यू tax रिजीम, ओल्ड रिजीम के मुकाबले आसान tax स्लैब देती है.