logo

IRCTC : रेल में कितनी मात्रा में शराब ले जाई जा सकती हैं

Railway Knowledge : रेलयात्रियों को यह जरूरी बात पता होनी चाहिए की रेल यात्रा के दौरान किन चीजों को रेल में ले जाना प्रतिबंधित हैं
 
IRCTC : रेल में कितनी मात्रा में शराब ले जाई जा सकती हैं
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Haryana Update : भारत देश का रेल नेटवर्क (IRCTC Nes) दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में एक जगह से दूसरी जगह आने-जाने के लिए प्रमुख और पसंदीदा साधन रेल ही है. हर दिन हजारों और लाखों यात्रियों को ट्रेनें एक स्‍थान से दूसरे स्‍थान तक पहुंचाती हैं. अब इतना बड़ा तंत्र है तो व्यवस्था को सुचारू तरीके से चलाने के लिए नियम-कायदे होना भी जरूरी है.

रेलवे ने रेल यात्रा से संबंधित कई नियम (Indian railway rules) तय किए हुए हैं. यात्रियों को इन नियमों को फॉलो करना ही होता है. रेलवे में सामान लाने-ले जाने के भी अलग से नियम हैं. इनमें उन पदार्थों का उल्‍लेख भी किया गया है, जिनको यात्री रेलगाड़ी में अपने साथ कैरी नहीं कर सकते. इंटरनेट पर लोग इन सब चीजों के बारे में अकसर खोजते रहते हैं. ऐसा ही एक सवाल है, जो आमतौर पर सर्च किया जाता है कि क्या यात्री शराब को अपने साथ ले जा सकते हैं? चलिए इसके बारे में रेलवे के नियम जानते हैं-

रेलवे के नियमों (IRCTC Rules) के अनुसार, शराब एक ऐसी ही वस्‍तु है, जिसे रेलगाड़ी में यात्रा के दौरान ले जाने की मनाही है. साथ ही रेलवे शराब पीकर या कोई दूसरा नशा करके यात्रा करने की भी अनुमति नहीं देता है. इसका मतलब ये है कि आप शराब लेकर ट्रेन (alcohol in train not allowed) में यात्रा नहीं कर सकते हैं. 

लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. रेलवे अधिनियम के अनुसार, ट्रेन ही नहीं बल्कि किसी भी रेल संपत्ति या रेलवे अधिकारियों के स्वामित्व वाली किसी भी संपत्ति में शराब या कोई नशीला पदार्थ ले जाने की अनुमति नहीं है.

रेलवे अधिनियम (Section 145 of Railway Act) की धारा 145 के मुताबिक बता दें कि , “यदि रेलवे प्रशासन को यह पता चलता है कि रेलवे परिसर में या रेल गाड़ी में कोई व्यक्ति किसी नशीली वस्तु का सेवन कर रहा है या वह नशे की हालत में है, उपद्रव मचाने या अन्य यात्रियों को परेशान करने की कोशिश करता है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति का टिकट या पास रद्द किया जा सकता है. दोषी पाए गए व्‍यक्ति को 6 महीने तक की जेल और जुर्माने ( अधिकतम 500 रुपये) से दंडित किया जा सकता है.”

रेल में ये वस्‍तुएं ले जाने पर है रोक

भारतीय रेलवे (IRCTC) ने रेल और यात्रियों की सुरक्षा को ध्‍यान में रखते हुए ही कुछ चीजों को यात्रा के दौरान ट्रेन में ले जाना प्रतिबंधित किया है. ये ऐसी वस्‍तुएं हैं, जिनसे ट्रेन में आग लगने, ट्रेन के गंदा होने, यात्रियों को असुविधा होने और ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्‍त होने का खतरा रहता है. इन वस्‍तुओं को न तो यात्री कोच में अपने साथ ले जा सकते हैं औ न ही लगेज वैन में इनको रखा जा सकता है.

जानकारी के लिए बता दें कि रेल यात्रा के दौरान स्टोव, गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील (flammable items not allowed) कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबूदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने वाले तेल, ग्रीस, ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को क्षति पहुंच सकती है, साथ ले जाने की मनाही है. रेलवे के नियमों के मुताबिक 20 किलोग्राम तक घी यात्री रेल में ले जा सकते हैं, लेकिन घी टीन के डिब्‍बे में अच्‍छी तरह से पैकड होना चाहिए.

नियमों के उल्‍लंघन करने वाले को हो सकती है जेल 

रेलवे के नियमों के (Indian railway rules) अनुसार रेल यात्रा के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना अपराध है. अगर कोई यात्री प्रतिबंधित वस्तुओं में कोई भी वस्तु यात्रा के दौरान साथ लेकर चलता है तो उस पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

बता दें कि इस धारा के तहत यात्री पर 1000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की सजा या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है. इसके अलावा शख्स द्वारा लाए गई वर्जित सामग्री के चलते अगर किसी तरह का नुकसान या दुर्घटना होती है तो उसका खर्च भी दोषी शख्स ही वहन करेगा.