Income Tax : टैक्सपेयर्स जरूर कर ले यह काम, 31 मार्च है डेडलाइन
Haryana Update : पुराना वित्त वर्ष खत्म होने के साथ ही 1 April 2024 से नए Financial Year की शुरुआत हो रही है. 31 March को न केवल Financial Year 2023-24 खत्म हो रहा है बल्कि इस तारीख को कई अहम कामों के लिए Deadline खत्म हो रही है. निवेश, Tax फाइलिंग, Tax सेविंग जैसे कई फाइनेंशियल कामों की Deadline 31 March को खत्म हो रही है. ऐसे में बेहतर है कि किसी भी तरह की परेशानी या नुकसान से बचने के लिए Deadline से पहले इन कामों को खत्म कर लें.
अपडेटेड ITR फाइल की Deadline
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 31 March को असेसटमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपडेटेड Income Tax रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है. जिन टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया था, वो 31 March 2024 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
वहीं जिन टैक्सपेयर्स ने Financial Year 2019-20 के लिए अपनी आय का ब्यौरा नहीं दिया है या गलत दिया है वो 31 March 2024 तक आवेदन कर सकते हैं.
अब है Tax बचाने का आखिरी अवसर
यदि आपने इस बार ओल्ड Tax रिजीम का चुनाव किया है तो आपके पास अब Tax बचाने के लिए आखिरी मौका है. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए Tax छूट का लाभ लेने के लिए आप Saving Plan में निवेश करने के लिए 31 March तक का मौका है.
आप 31 March 2024 तक Saving Plan में निवेश कर Tax में छूट पा सकते हैं. आप पीपीएफ, एपीएस, इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम और FD जैसी योजनाओं में निवेश कर Tax बचा सकते हैं. 80Cके अलावा Income Tax की धारा 80D, 80G और 80CCD के तहत Tax में छूट पाने के लिए आप अलग-असग स्कीम में निवेश कर सकते हैं.
Fastag की KYC जरूरी
यदि आपकी भी गाड़ी पर Fastag लगा है तो यह आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप 31 March से पहले उसकी KYC करवा लें. बता दें कि बिना KYC वाले Fastag 31 March के बाद नहीं चलेंगे. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने FASTag KYC डिटेल अपडेट को अनिवार्य कर दिया है.
FASTag KYC के लिए Dead line को 29 Feb से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दिया है. अगर आप 31 March तक अपने Fastag की KYC नहीं करवाते हैं तो आपका Fastag डिएक्टिव या फिर ब्लैकलिस्ट हो जाएगा. यानी आपको टोल पर कैश में Tax देना होगा, कैश में टोल देने पर आपको दोगुना टोल Tax लगेगा.
Saving Plan में न्यूनतम निवेश डेडलाइन
अगर आपने भी छोटी बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया है तो इन सरकारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में न्यूनतम निवेश रखना आवश्यक है. आपको अपने Saving Plan में न्यूनतम निवेश के लिए मिनिमम डिपॉजिट जमा करना होता है.
यदि आप न्यूनतम डिपॉजिट रखने में चूक गए तो आपका Account डिफॉल्ट हो जाएगा. Account को दोबारा शुरू करने के लिए आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. ऐसे में अगर आपने इन सेविंग स्कीम्स में निवेश किया है तो 31 March कर इसमें न्यूनतम राशि का निवेश जरूर कर दें.