Income Tax : सैलरी में से नहीं कटेगा टैक्स बस करें यह काम
Haryana Update : नया वित्त वर्ष आने वाला है। ऐसे में वित्त वर्ष के शुरुआत में ही हम Tax Saving को लेकर प्लान कर लें तो साल के अंत में Tax बचाने की टेंशन खत्म हो जाएगी।
बता दें कि Tax Saving के लिए सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करना बेहद जरूरी होता है।
Tax बेनिफिट की जब भी बात आती है तो अक्सर करदाता को Income Tax Act 80 सी के बारे में पता होता है। आयकर अधिनियम 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का Tax बेनिफिट मिलता है।
आज हम आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बताएंगे जिसके जरिये आप अपनी Income में Zero Tax भी कर सकते हैं।
हम बात कर रहे हैं नेशनल Pension सिस्टम के बारे में, इसे कई लोग न्यू Pension स्कीम भी कहते हैं।
क्या आप जानते हैं कि इस स्कीम में डबल Tax बेनिफिट मिलता है। चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि NPS में आप डबल Tax बेनिफिट का फायदा कैसे उठा सकते हैं।
NPS में कैसे मिलता है डबल Tax बेनिफिट
NPS में Income Tax के सेक्शन 80CCD के तहत Tax बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं। इस सेक्शन के दो सब-सेक्शन है- 80CCD(1) और 80CCD(2)। 80CCD(1) का सब-सेक्शन 80CCD(1B)है।
जहां 80CCD(1) के जरिये 1।5 लाख रुपये तक का Tax बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं तो वहीं 80CCD में 50,000 रुपये का Tax छूट मिलता है।
सेक्शन 80CCD में टैक्सपेयर को 2 लाख रुपये का बेनिफिट के साथ Income Tax छूट का क्लेम भी कर सकते हैं।
अगर NPS में एंप्लॉयर यानी कंपनी के जरिये निवेश किया जाता है तो ज्यादा लाभ मिलता है। इसमें टैक्सपेयर के साथ कंपनी द्वारा भी Income Tax के लिए क्लेम किया जा सकता है। NPS फंड में एंप्लॉयर के जरिये बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का 10 फीसदी निवेश किया जा सकता है।
वहीं केंद्रीय कर्मचारी 14 फीसदी तक का निवेश NPS में कर सकता है। देश में कई कंपनियां अपने कर्मचारी को NPS की सुविधा देता है। आपको NPS में निवेश करने के लिए अपनी कंपनी के एचआर (HR) से बात करनी होगी।
कुछ इस तरह करें Tax कैलकुलेशन
अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपये है को यह Income Tax स्लैब में शामिल है। अब टोटल सैलरी में से 80C का 1।5 लाख रुपए और 80CCD(1B) का 50 हजार रुपए को कम कर दें। इसके बाद 50,000 रुपये का और डिडक्शन करें
इसके बाद आपकी टैक्सेबल Income 7।50 लाख रुपये हो जाएगी।
अब कंपनी कर्मचारी की रीइंबर्समेंट से लगभग 2।50 लाख रुपये तक का Tax बचा सकती है। इसके बाद टैक्सेबल Income 5 लाख रुपये हो जाएगी यानी कि आपका Income Tax 0 हो जाएगा।
अगर कर्मचारी की टैक्सेबल Income 5 लाख रुपये से कम होती है तो वह आयकर अधिनियम के सेक्शन 87A के तहत रिबेट का लाभ उठा सकता है। इसका मतलब है कि करदाता की कुल Income पर Tax Zero हो जाएगा।