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Income Tax Rules: घर में गलती से भी न रखें इतना कैश, नहीं तो भुगतें जुर्माना!

Income Tax Rules: Income Tax विभाग ने एक नई चेतावनी जारी की है कि घर में बड़ी मात्रा में नकद पैसा रखने से बचें, वरना आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर घर में गलती से भी ज्यादा कैश पाया गया, तो इसके लिए आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। जानिए इस नए नियम के बारे में पूरी जानकारी और कैसे इससे बचा जा सकता है, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।
 
Income Tax Rules: घर में गलती से भी न रखें इतना कैश, नहीं तो भुगतें जुर्माना!
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Haryana update : नोटबंदी के बाद से नकदी का चलन और भी बढ़ गया है। आजकल अधिकांश लोग घरों में कुछ रकम नकद रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में कैश रखने की सीमा क्या है? अगर आयकर विभाग आपके घर पर जांच करने आए और आपके पास बहुत ज्यादा कैश पाया जाए, तो आपको भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि घर में कैश रखने का आयकर नियम क्या है।

आयकर नियमों के मुताबिक, घर में नकदी रखने की कोई तय सीमा नहीं है। आप घर में कितनी भी नकदी रख सकते हैं, लेकिन अगर जांच एजेंसी को आपके पास नकदी मिलती है, तो आपको उस पैसे का स्रोत बताना होगा। अगर वह धन आपने वैध तरीके से कमाया है और आपके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्रोत नहीं बता सकते, तो एजेंसी कार्रवाई कर सकती है।

जुर्माना कब और कितना लगेगा?

अगर आप अपने पास मौजूद नकदी का हिसाब नहीं दे पाते हैं, तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर आयकर विभाग आपके घर पर छापा मारता है और बड़ी रकम की नकदी बरामद करता है, और आप उस कैश के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाते, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

आपके पास जितनी नकदी बरामद होगी, उस रकम पर 137% तक टैक्स लग सकता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ नकदी का हिसाब ही नहीं, उस पर 37% अतिरिक्त टैक्स भी आपको देना होगा।

ध्यान रखने योग्य बातें

  • यदि आप बैंक से एक बार में 50,000 रुपये या उससे ज्यादा की निकासी या जमा करते हैं, तो आपको पैन कार्ड दिखाना होगा।
  • 2 लाख रुपये से ज्यादा की खरीदारी कैश में नहीं की जा सकती, और इसके लिए आपको पैन और आधार कार्ड दिखाना होगा।
  • अगर आप एक साल में अपने बैंक खाते में 20 लाख रुपये से ज्यादा का कैश जमा करते हैं, तो आपको पैन और आधार कार्ड बैंक को दिखाने होंगे।