Income Tax Return: लापरवाही करने पर होगी जेल, इनकम टैक्स विभाग के नए नियम
Inocome Tax Return Rules: यदि आपकी आय टैक्स सीमा के अंदर (Taxable Income) आती है, तो आपको निर्धारित समय के भीतर ITR फाइल करना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको भारी जुर्माना और ब्याज भरना पड़ेगा, साथ ही इनकम टैक्स विभाग कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है।

Haryana Update. भारत में हर कमाई करने वाले व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना जरूरी है। लेकिन कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं या फिर अंतिम तारीख के बाद भरने की सोचते हैं। क्या आपको पता है कि ITR फाइल न करने पर भारी जुर्माना, ब्याज और यहां तक कि जेल की सजा भी हो सकती है?
अगर आप भी सोच रहे हैं कि ITR न भरने से क्या होगा, तो आइए विस्तार से जानते हैं कि देरी से टैक्स फाइल करने पर कौन-कौन से सख्त नियम लागू होते हैं।
ITR न भरने पर क्या होगा?
यदि आपकी आय टैक्स सीमा के अंदर (Taxable Income) आती है, तो आपको निर्धारित समय के भीतर ITR फाइल करना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको भारी जुर्माना और ब्याज भरना पड़ेगा, साथ ही इनकम टैक्स विभाग कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है।
ITR फाइलिंग में देरी पर कितना लगेगा जुर्माना?
यदि आप 31 जुलाई की तय समय सीमा के बाद ITR फाइल करते हैं, तो आपको ₹5,000 तक का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा, अगर आपकी सालाना आय ₹5 लाख से अधिक है, तो लेट फाइलिंग पर ₹5,000 का फाइन लगेगा। अगर आपकी आय ₹5 लाख से कम है, तो जुर्माना ₹1,000 तक सीमित रहेगा। बार-बार देरी करने पर इनकम टैक्स विभाग ₹10,000 तक का भारी भरकम जुर्माना लगा सकता है। इसके अलावा, यदि आपने टैक्स का भुगतान नहीं किया, तो आपको बकाया राशि पर ब्याज भी देना होगा।
टैक्स बकाया रखने पर क्या होगा?
अगर आपने अपनी पूरी टैक्स देनदारी (Tax Liability) नहीं चुकाई है, तो आपको जुर्माने और ब्याज का अतिरिक्त भार झेलना पड़ सकता है। बता दें, ITR न भरने पर 50% तक की पेनाल्टी लग सकती है। अगर आप जानबूझकर ITR फाइल नहीं कर रहे हैं, तो यह पेनाल्टी 200% तक बढ़ सकती है। इसके अलावा, टैक्स बकाया राशि पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज देना होगा। यह ब्याज उसी दिन से लागू हो जाएगा, जब ITR फाइल करने की अंतिम तारीख निकल जाएगी।
क्या ITR न भरने पर जेल भी हो सकती है?
अगर आप बार-बार ITR दाखिल करने में लापरवाही करते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। यदि आपकी टैक्स देनदारी ₹10,000 से अधिक है और आपने जानबूझकर टैक्स नहीं भरा, तो आपको 6 महीने से 7 साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि, टैक्स विभाग पहली बार गलती करने वालों के खिलाफ तुरंत सख्त कदम नहीं उठाता। पहले नोटिस भेजकर टैक्स वसूली की जाती है। अगर बार-बार देरी होती है या टैक्स चोरी करने की कोशिश की जाती है, तो कानूनी कार्रवाई के तहत जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है।
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