Income tax return: ऐसे फ़ाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, 5 मिनट में काम होगा पूरा

Haryana Update, आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना अब कोई झंझट भरा काम नहीं रह गया है। आज की डिजिटल दुनिया में, आप इसे घर बैठे कुछ ही मिनटों में पूरा कर सकते हैं। अगर आपके पास सही दस्तावेज और प्रक्रिया की जानकारी है, तो यह काम और भी आसान हो जाता है। चलिए, आपको बताते हैं कि यह कैसे करना है।
आईटीआर फाइल करने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए?
पैन और आधार कार्ड: इन्हें लिंक कराना ज़रूरी है।
बैंक स्टेटमेंट: अपनी आय और खर्चों का रिकॉर्ड दिखाने के लिए।
फॉर्म 16: अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो यह आपके नियोक्ता से मिलता है।
दान की रसीदें (अगर हैं): दान पर मिलने वाले टैक्स लाभ के लिए।
निवेश और बीमा की पॉलिसी की रसीदें: इन पर भी टैक्स छूट मिलती है।
होम लोन की रसीदें: अगर होम लोन ले रखा है।
ब्याज सर्टिफिकेट: बचत खाते या एफडी से मिलने वाले ब्याज की जानकारी के लिए।
आईटीआर भरने की पूरी प्रक्रिया:
1. पोर्टल पर लॉगिन करें:
इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट खोलें।
अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
2. सही फॉर्म का चयन करें:
"File Income Tax Return" पर क्लिक करें।
असेसमेंट ईयर (AY) 2024-25 चुनें।
अपना स्टेटस चुनें:
अगर आप खुद के लिए फाइल कर रहे हैं, तो "Individual" चुनें।
3. ITR का प्रकार तय करें:
ITR-1: नौकरीपेशा या साधारण आय वाले व्यक्तियों के लिए।
अन्य फॉर्म (ITR-2, 3, 4) खास परिस्थितियों के लिए होते हैं।
साउथ इंडियन एक्ट्रेस Pragya Nagra का MMS हुआ लीक, एक्ट्रेस ने दी ये सफाई
4. अपनी जानकारी भरें:
आपकी पर्सनल डिटेल्स (पैन, आधार, बैंक डिटेल्स) पहले से सेव होती हैं। इन्हें चेक करें।
अपनी आय की श्रेणियां भरें:
सैलरी से आय
ब्याज से आय
अन्य स्रोतों से आय
टैक्स छूट (डिडक्शन) के विकल्प भरें, जैसे 80C (निवेश), 80D (स्वास्थ्य बीमा), और 80G (दान)।
5. रिटर्न की समरी चेक करें:
सारी जानकारी की दोबारा जांच करें।
अगर कोई टैक्स बकाया है, तो उसे पोर्टल पर ही ऑनलाइन भरें।
6. रिटर्न को ई-वेरिफाई करें:
रिटर्न भरने के 30 दिनों के अंदर इसे वेरिफाई करना ज़रूरी है।
आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं:
आधार OTP
नेट बैंकिंग
EVC (इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड)
या ITR-V फॉर्म प्रिंट कर बेंगलुरु ऑफिस भेजें।
कुछ अहम बातें ध्यान रखें:
सही और सटीक जानकारी भरें। गलत जानकारी देने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।
समय पर फाइल करें। देरी होने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
सही फॉर्म का चुनाव करें।
इस आसान प्रक्रिया को अपनाकर आप न केवल समय बचाएंगे, बल्कि अपनी कर संबंधी जिम्मेदारियों को भी सरलता से पूरा कर पाएंगे।