Income Tax Refund : जानिए ITR के कितने Time बाद मिलता है Refund, अगर पैसा न मिले तो करे ये काम...
Income tax return भरने के बाद सबसे अधिक इंतजार उसके रिफंड पर होता है। 2022-23 साल के लिए रिटर्न भरने के लिए बहुत समय है। लेकिन रिफंड मिलने में कितना समय लगता है? टैक्स रिफंड (ITR Refund) कितने दिनों तक चलता है? रिटर्न फाइल करने पर हमारे रिफंड का क्या हुआ? टैक्सपेयर अक्सर इन सभी प्रश्नों पर भरोसा करते हैं। आज हम आपको सही उत्तर देंगे कि रिफंड फाइल करते ही कितने दिन लगते हैं। CBDT के अध्यक्ष ने खुद इसकी पुष्टि की है।
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ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है कि रिफंड मिलेगा या नहीं। आपको SMS और ईमेल के माध्यम से जानकारी दी जाती है जब टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपका क्लेम सही है। यह संदेश आपको रिफंड के तौर पर आपके खाते में मिलेगा। वह भी एक रिफंड सीक्वेंस संख्या भेजेगा। यह सूचना इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 143 (1) (इनकम टैक्स नोटिस) के तहत प्रेषित की जाती है।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) रिफंड सीधे बैंक अकाउंट में करता है। रिफंड को टैक्सपेयर्स के खाते में सीधे क्रेडिट किया जाता है या चेक या डिमांड ड्राफ्ट उसके पते पर भेजा जाता है। यही कारण है कि ITR फाइल करते समय बैंक का विवरण सही होना चाहिए। इसी खाते में रिफंड की राशि मिलती है। रिफंड देने में समय लग सकता है अगर बैंक अकाउंट डीटेल्स नहीं मिलते हैं। इसलिए आपको अपने विवरणों को पहले ही चेक करना चाहिए।
ITR रिफंड कितने दिन में मिलेगा?
पहले की तुलना में आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग काफी तेज हुई है। यही कारण है कि रिफंड बहुत जल्दी आता है अगर रिटर्न सही समय पर फाइल किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने बताया कि रिफंड की प्रक्रिया भी इनकम टैक्स रिटर्न की तरह तेज हो गई है। रिफंड पिछले वित्त वर्ष से 30 दिन पहले जारी किए गए। टेक्नोलॉजी के उपयोग से इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया तेज हुई है।
CBDT चेयरमैन ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में टैक्स रिफंड में लगने वाला औसत समय 16 दिन था, जो 2021-22 में 26 दिन था। ITR भरने के एक दिन के भीतर प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी होती है। 2021-22 में 21% से 42% हो गया। उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कहा कि 28 जुलाई, 2022 को इनकम टैक्स विभाग ने एक दिन में सबसे अधिक 22.94 लाख रिटर्न का समाधान किया था। इस साल भी ऐसा ही होना चाहिए।
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इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस को दो तरीके से देख सकते हैं। 1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर 2. Tin NSDL वेबसाइट पर देखें अपना आयकर भुगतान
1. e-Filing वेबसाइट पर टैक्स रिफंड का स्टेटस देखें। पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
2. PAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड जैसे व्यक्तिगत जानकारी देकर अपने अकाउंट में लॉग-इन करें।
3. "रिव्यू रिटर्न्स/फॉर्म्स" का चयन करें।
4. ड्रॉप डाउन मेनू में, "आय से टैक्स रिटर्न्स" का चयन करें। जिस वर्ष का इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस देखना चाहते हैं, चुनें।
5. हाइपरलिंक या अपने एकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें।
6. आपकी स्क्रीन पर एक पॉप-अप दिखाई देगा, जो रिटर्न फाइलिंग की टाइमलाइन दिखाता है। जैसे, कब आपका आईटीआर फाइल और वेरिफाई किया गया था, रिफंड इश्यू होने की तारीख, आदि।
7. इसके अलावा, इसमें असेसमेंट वर्ष, स्टेटस, विफलता का कारण और भुगतान की प्रक्रिया दिखाई जाएगी।
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NSDL वेबसाइट पर Tin चेक करें
टिन NSDL वेबसाइट पर इनकम टैक्स रिफंड के स्टेटस को भी देख सकते हैं। रिफंड भेजे जाने के दस दिन बाद वेबसाइट पर रिफंड स्टेटस प्रकाशित किया जाता है। आप इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस इस तरह देख सकते हैं:
1. पहले https://tin.tin.nsdl.com/oltas/ पर जाएँ।redirectstatuslogin.html पृष्ठ पर जाएँ।
2. PAN डेटा भरें।
3. जिस वर्ष का रिफंड स्टेटस देखना है, उसे चुनें।
4. Captcha code दर्ज कर Submission पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर रिफंड स्टेटस के आधार पर एक मैसेज दिखाई देगा।