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Income Tax : घर बैठकर ऐसे भरें ITR फ़ाइल

Income Tax : वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ITR भरने की अंतिम तिथि 26 जुलाई है। 31 जुलाई से पहले टैक्स जमा कर पुराने और नए टैक्स सिस्टम का चयन कर पेनल्टी से बचें।
 
Income Tax : घर बैठकर ऐसे भरें ITR फ़ाइल 
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Haryana Update : Tax जमा करने में कन्फ्यूजन हो  जाती है.वित्तीय वर्ष 25-26 इनकम Tax रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 26 July है l अन्य शुल्क से बचने के लिए 31 July से पहले अपनी ITR भरे। इस एक कदम से आप अपनी पुरानी Tax व्यवस्था (Old Tax Regime) ओर नए Tax को जमा कर पाएंगे। ये करदाताओं के लिए अहम भूमिका रखेगा।व्यक्ति, फर्म, कंपनी जैसे करदाता शामिल है।

घर बैठे इस प्रकार करे ITR File

स्टेप- 1 गुगल में ई Filing पोर्टल सर्च करें।
स्टेप- 2 ई Filing पोर्टल पर अपना पंजीकरण करे। जिसके लिए आप को आधार कार्ड पैन कार्ड की जरूरत पड़ती हैं।
स्टेप- 3 ITR प्रकार का Selection करें जिसमें ।व्यक्ति, फर्म, कंपनी जैसे करदाता शामिल है।
स्टेप- 4 Residental स्टेट्स पर क्लिक करें।
स्टेप- 5 नए या पुराने Tax Regime का Selection करें। एक का ही Selection होता हैं।
स्टेप- 6 वित्तीय वर्ष का Selection करें। जैसे 2023- 24 या जिसका ITR File करना है l

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नियमित नागरिक, वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं।

स्टेप- 7 कुल इनकम और कटौती राशि को एड करना होता हैं।
स्टेप- 8 राइट साइड में Tax Summary में आपको कुल इनकम, कुल कटौती (detection), नए और पुराने Tax Regime Tax आ जाएगा।
स्टेप- 9 नए या पुराने Tax Regime की तुलना करना चाहते है तो कंपैरिजन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

क्या है New Tax व्यवस्था (रिजीम)
वित्तीय वर्ष 24- 25 वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने ITR File करने के लिए दो विकल्प दिए गए। इसमें पुराने और नई Tax Regime को शामिल किया गया। इस घोषणा के बाद 12 लाख रुपए तक अगर आप ITR File करते हैं तो इस पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। 

आप जब चाहे मौजूदा समय में New Tax Regime से पुरानी Tax व्यवस्था और इसके ऑपोजिट भी कर सकते हैं। Old Tax Regime से आप अन्य योजना में निवेश भी कर सकते हैं। ओर Sanction 80C और अन्य निवेश जैसे फंड निवेश और म्युचुअल फंड भी शामिल है।