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Income Tax: विरासत में मिली प्रॉपर्टी पर इतना देना पड़ता है टैक्स, जानिए

Profit Tax: बाप-दादा से विरासत में मिली किसी भी प्रकार की संपत्ति जो आप बेचते हैं तो किसी भी प्रकार का लाभ या हानि टैक्स योग्य होगा। 
 
income tax on property
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Profit Tax: बाप-दादा से विरासत में मिली किसी भी प्रकार की संपत्ति जो आप बेचते हैं तो किसी भी प्रकार का लाभ या हानि टैक्स योग्य होगा । बिक्री से पहले 24 महीने से अधिक समय तक संपत्ति रखी गई है इसे दीर्घकालिक पूंजीगत प्रॉपर्टी (Property) माना जाएगा, और इसकी बिक्री से होने वाले किसी भी लाभ या हानि को दीर्घकालिक पूंजी लाभ या हानि (LTCG या LTCL) माना जाएगा। अन्यथा इसे अल्पकालिक पूंजीगत प्रॉपर्टी (property) माना जाएगा और परिणामी लाभ या हानि को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ या हानि (STCG या STCL) माना जाएगा।

 

 

आपके लाभ का आकलन

आप और सह-उत्तराधिकारियों को संपत्ति का 1/14वां हिस्सा विरासत में मिलता है, जबकि अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से मिलता है 6/14वां हिस्सा। इसलिए पूंजीगत लाभ की गणना इस तरह की जाएगी। आपके दादाजी की संपत्ति के प्रत्येक 1/14वें शेयर के लिए, जो आपके और आपके सह-उत्तराधिकारी को विरासत में मिला था। उस विरासत में मिले शेयर की अवधि का आकलन होगा।


यदि प्रॉपर्टी (Property) एक दीर्घकालिक पूंजीगत प्रॉपर्टी (Property) है, तो LTCG की गणना अधिग्रहण और सुधार की अनुक्रमित लागत से कम की गई बिक्री और अधिग्रहण के लिए सीधे किए गए किसी भी खर्च से की जाएगी।


टैक्स

इस प्रयोजन के लिए अधिग्रहण की लागत आपके दादाजी पर होगी। 1 अप्रैल 2001 से पहले अधिग्रहण या सुधार की मूल लागत पर पूंजीगत लाभ की गणना के लिए, प्रॉपर्टी का उचित बाजार मूल्य या टैक्स पेयर के विकल्प के अनुसार विचार किया जाएगा। 


LTCG पर 20% की दर से टैक्स लगाया जाता है, साथ ही लागू सरचार्ज और सेस।

विरासत की संपत्ति

साथ ही, आप दोनों अपने संबंधित शेयरों को सेक्शन 54 (किसी अन्य आवासीय गृह प्रॉपर्टी में पुनर्निवेश) या 54EC निर्दिष्ट बांड की खरीद से छूट का लाभ ले सकते हैं यदि आप आवासीय प्रॉपर्टी (property) की बिक्री करते हैं। निर्दिष्ट संपत्ति में निवेश और सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति के अधीन है।


आपके और सह-उत्तराधिकारी द्वारा अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से मिलने वाले 6/14वें शेयर के लिए हैं। अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से खरीद की तारीख अधिग्रहण की तारीख माना जाएगा। अधिग्रहण की लागत कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान की जाएगी। 

संबंधित हिस्सा प्रॉपर्टी में 24 महीने से अधिक समय तक रखा गया था, यानी अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से अधिग्रहण की तारीख से लेकर पूरी प्रॉपर्टी की बिक्री की तारीख तक, इसे दीर्घकालिक पूंजीगत प्रॉपर्टी (Property) माना जाएगा और LTCG की गणना की जाएगी।

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