Income Tax : शादी और जन्मदिन पर दिए गए गिफ्ट पर भी लगता है टैक्स, बहुत कम लोग जानते हैं यह बात
Haryana Update : सगाई, शादी, त्योहार आदि खास मौकों पर हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को Gift देते हैं और कई बार Gift लेते भी हैं. इन Gift में दोस्त रिश्तेदार कैश, ज्वैलरी, प्रॉपर्टी, व्हीकल देते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि Gift अगर एक निश्चित सीमा से ज्यादा का हो, तो वो taxable Income में आता है. लेकिन Gift को लेकर भी Income Tax के कुछ नियम बनाए गए हैं. ये नियम Gift की कीमत और देने वाले से आपके रिश्ते पर निर्भर करता है.
जान लें क्या है Gift की कैटेगरी
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Gift को भी कैटेगरी में बांटा गया है।
मॉनिटर गिफ्ट- में कैश, चेक, ड्राफ्ट, यूपीआई पेमेंट और बैंक ट्रांसफर शामिल होते हैं।
अचल संपत्ति- में जमीन, घर, दुकान, फ्लैट और कमर्शियल प्रॉपर्टी आते हैं।
चल संपत्ति- के अंदर पेंटिंग, शेयर, बॉन्ड्स , कॉइन, ज्वैलरी आदि सब आते हैं।
जन्मदिन या फिर किसी दूसरे मौके पर मिलने वाले Gift को Income फ्रॉम अदर सोर्स माना जाता है। अगर Gift 50,000 रुपये से महंगा होता है तब सभी Gift के प्राइस को टोटल करके फिर Tax स्लैब के अनुसार उस पर Tax लगता है।
Gifts पर नुकसान पर क्या मिलता है Tax बेनिफिट का क्लेम?
Gift में मिली राशि का इस्तेमाल बिजनेस के लिए किया जाता है और बिजनेस में नुकसान हो जाता है तो वह उस नुकसान के लिए भी Income Tax में क्लेम कर सकता है।
ऐसे समझिए कि अगर किसी को Gift के तौर पर 5 लाख रुपये का चेक मिलता है और वह इस राशि का इस्तेमाल बिजनेस शुरू करने के लिए करता है।
उस बिजनेस में 2 लाख रुपये का नुकसान हो जाता है तो वह Income Tax रिटर्न फाइल करते समय 1 लाख रुपये तक का क्लेम कर सकता है।
Gift से होने वाली आय पर क्या Tax लगता है?
यदि आप Gift में मिली प्रॉपर्टी को किराए पर देते हैं। इससे होने वाली आय पर Tax देना होगा। इसके अलावा अगर Gift में एफडी जैसे स्कीम मिलते हैं तो उस पर मिलने वाला ब्याज एक तरह से Income होता है।
इस तरह के Income पर भी Tax लगता है। हालांकि, रिटर्न फाइल करते समय टैक्सपेयर्स इन Income पर Tax बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकता है।
जान लें क्या Gift पर लगता है टैक्स?
बता दें कि शादी पर मिलने वाले Gift पर किसी तरह का Tax नहीं लगता है। बता दें कि ये नियम दूल्हा-दुल्हन की माता-पिता या परिजनों को मिलने वाले Gift पर लागू नहीं होता है।
इनके अतिरिक्त वसीयत में जो Gift मिलते हैं या फिर मॉनेटरी Gift और प्रॉपर्टी पर भी कोई Tax नहीं देना होता है।
Income Tax के अधिनियम 1961 के तहत एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये तक के Gift पर किसी तरह का Tax नहीं लगता है। हालांकि, इन सभी गिफ्ट्स की जानकारी टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करते समय देनी होती है।