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Income Tax : टैक्सपेयरो के लिए पहली बार आई इतनी बड़ी खुशखबरी, जानकर खुशी से झूम उठेंगे

टैक्सपेयर्स के लिए यह एक अच्छी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुराने मामलों में इनकम टैक्स नोटिस भेजने के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। किसी ऐसे टैक्सपेयर को अब इनकम टैक्स विभाग नोटिस नहीं भेज सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुराने मामलों की सुनवाई के लिए समय सीमा भी निर्धारित की हैआइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

 
Income Tax : टैक्सपेयरो के लिए पहली बार आई इतनी बड़ी खुशखबरी, जानकर खुशी से झूम उठेंगे 

दिल्ली हाई कोर्ट ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। टैक्सपेयर्स जिन्हें इनकम टैक्स से नोटिस मिल रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट की इस खबर से खुश हो गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि अब इनकम टैक्स आपकी कुंडली नहीं देख सकता। टैक्सपेयर की आय 50 लाख रुपये या उससे अधिक होने पर 10 वर्ष पुराने मामलों को कोर्ट खंगाल सकता है।

50 लाख रुपये से कम की आय वाले मामले में केस को फिर से शुरू करने का समय सिर्फ तीन साल है। 3 साल बाद आयकर ऐसे मामलों को नहीं देख सकता।

क्या मामला है?

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अब तक, इनकम टैक्स विभाग ने लोगों को पुराने मामले खोलकर नोटिस नहीं भेजे हैं। ऐसे में, इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिलने वाले लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। लेकिन इनकम टैक्स अब ऐसे टैक्सपेयर्स के पुराने मामलों को खंगाल सकता है जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से अधिक हो। IT विभाग भी इसी शर्त पर उनके दस साल पुराने मामलों को खंगाल सकता है।

दिल्ली हाई कोर्ट की निर्णय


दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस भेजने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए धारा 148 के तहत निर्णय दिया है। इससे समय के भीतर फिर से खोलने के लिए नोटिस जारी किया जा सकता है।
 


 

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