logo

पैन कार्ड धारक हो जाएं अलर्ट, इनकम टैक्स विभाग ने जारी किया नोटिस

पैन कार्ड धारक अभी तक पैन कार्ड को नहीं लिंक किया है, लेकिन वह जल्द ही ऐसा करेगा। यदि आधार कार्ड पैन कार्ड से नहीं जुड़ा है।
 
म

New Delhi, Haryana Update: ये खबर आपके लिए खास हो सकती है अगर आप आधार और पैन कार्ड धारक हैं। आपको बता दें कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। वास्तव में पैन कार्ड वित्तीय लेन-दे और फिर टैक्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह, आधार कार्ड एक आवश्यक प्रूफ है। इसका उपयोग सरकारी और गैर सरकारी कार्यों में किया जाता है।

इसलिए सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने आधार पैन लिंक को लेकर बहुत सारी समय सीमा दी है। आज हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को पैन कार्ड लिंत नहीं करना चाहिए।

पेन आधार करने का लिंक

कुछ लोगों को आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की जरूरत नहीं है। इनमें आठ सौ से अधिक लोग हैं। इसके अलावा, इनकम टैक्स के अनुसार गैर-भारतीय या गैर-भारतीय नागरिक। उन्हें पैन कार्ड भी लिंक करने की जरूरत नहीं है।

पेन कार्ड नहीं जुड़ता तो क्या होगा?

इसलिए पैन कार्ड ऑटमेटिक रूप से नष्ट हो जाएगा। इसका अर्थ है कि दस्तावेजों में इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, बहुत से वित्तीय हस्तांतरण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

आधार से पैन को लिंक न करने पर आईटीआर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, बैंक से जुड़े सभी व्यवहार भी बंद हो जाते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं उठाया जा सकता। पेन कार्ड को चालू करने के लिए एक हजार रुपये की लेट फीस देनी होगी।


 

click here to join our whatsapp group