इनकम टैक्स विभाग ने दिया अंतिम मौका, टैक्सपेयर्स जरूर जान ले
Haryana Update : 31 March 2024 को चालू वित्त वर्ष खत्म हो रहा है. फाइनेंशियस ईयर खत्म होने से पहले आपके पास Tax बचाने का आखिरी मौका है. अगर आप इनकम Tax बचाना चाहते हैं तो आपके पास निवेश के लिए 31 March तक का वक्त है.
बता दें कि इनकम Tax की Old रिजीम में अलग-अलग सेक्शन में Tax छूट मिलती है. इनकम Tax की Old Tax Regime में 70 के करीब एग्जम्प्शंस और डिडक्शंस हैं. आप इन्हें Claim करके Tax बचा सकते हैं. हालांकि न्यू Regime में Tax बचाने के विकल्प न के बराबर है.
बड़े काम है 80C -
अगर आप Old Tax रिजीम में है तो आपके पास Tax बचाने के लिए कई विक्लप है. Old Tax व्यवस्था में 80C सबसे पॉपुलर डिडक्शंस प्लान है. ज्यादातर लोग इनकम Tax एक्ट के सेक्शन 80C का इस्तेमाल कर डेढ़ लाख रुपये तक की Tax बचाते हैं. आपको लाइफ इंश्योरेंस, इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ट्यूशन फीस जैसे मद में किए गए खर्च पर Tax Saving का फायदा मिलता है. इक्विटी लिंक्ड Saving स्कीम , यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान , गारंटी रिटर्न प्लान आदि में निवेश कर Tax बचा सकते हैं.
Tax बचाने के लिए कहां करें निवेश -
इनकम Tax के सेक्शन 80C के तहत Tax बचाने के लिए आप PPF,Tax सेविंग्स फिक्स्ड डिपॉजिट, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम , पेंशन स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे स्कीम में निवेश कर सकते हैं. 80C की डेढ़ लाख की लिमिट पूरी होने पर आप अतिरिक्त Tax बचाने के लिए नेशनल पेंशन सिस्ट (NPS) में निवेश कर सकते हैं. इनकम Tax के सेक्शन 80CCD (1B) के तहत NPS के टियर-1 खाते में निवेश पर आपको अतिरिक्त 50,000 रुपये तक का छूट मिलता है.
सेक्शन 80G: Tax देने के लिए कर सकते हैं दान -
अगर आप और Tax बचाना चाहते हैं तो सेक्शन 80G के तहत Tax डिडक्शन पा सकते हैं. आप दान देकर Tax बचा सकते हैं. रिलीफ फंड्स और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मंदिरों, एनजीओ आदि को दान देने पर इनकम Tax के सेक्शन 80G के तहत Tax में छूट मिलती है. दान की रकम आप चेक, डीडी या ऑनलाइन ट्रांजैक्सन करें.
80D के लिए कहां करें निवेश -
80C की लिमिट खत्म होने के बाद आप अतिरिक्त Tax बचाने के लिए 80D में निवेश कर सकते हैं. हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए आप अपने आपको मेडिकल के खर्च से सुरक्षित रखने के साथ-साथ Tax भी बचा सकते हैं. सेक्शन 80D के तहत अपने, पत्नी और बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर आप 25,000 रुपये तक का Tax छूट पा सकते हैं. अगर आपने अपने माता-पिता के लिए पॉलिसी ली तो 50 हजार रुपये तक का Tax डिडक्शन मिलेगा.
HRA पर Tax छूट -
अगर आप और Tax बचाना चाहते हैं तो मकान के किराए पर Tax बचा सकते हैं. किराए के मकान पर रहने वाले टैक्सपेयर्स हाउस रेंट अलाउंस पर Tax छूट पा सकते हैं. हालांकि इसके लिए जरूरी है कि आपको HRA मिलता हो.