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जरुरी खबर: केन्द्र सरकार मजदूरों को दे रही है 3 हजार रुपए, फटाफट करें आवेदन

एक योजना के तहत सरकार के द्वारा गरीबों को लाभ दिया जा रहा है जिसमें 3 हजार रुपए की आर्थिक मदद की जाती है.
 
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Haryana Update, New Delhi:  केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कई सरकारी कार्यक्रमों को लागू करती हैं। इसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना भी है।

जानकारी के लिए, 2024 के अंतरिम बजट में इस कार्यक्रम को 177.24 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव पास किया गया है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को इस कार्यक्रम के तहत बुढ़ापे में पेंशन और सुरक्षा मिलती है।

पीएम श्रम योगी मनधन योजना के बारे में जानें

PM श्रम मानधन योजना असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को सभी चुनौतियों से बचाने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत 18 से 40 वर्ष की उम्र के लोगों को आवेदन करने का अवसर मिलता है। 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर 3 हजार रुपये की पेंशन मिलती है। इस कार्यक्रम के तहत आवेदक को हर महीने देना होगा। सरकार भी उतना ही योगदान देती है।

उदाहरण के लिए, यदि लाभार्थी इसमें सौ रुपये देते हैं, तो सरकार भी सौ रुपये देती है। 60 वर्ष पूरे होने तक इसमें निवेश करना होगा। 60 साल के बाद आपको मंथली 3 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी।

कैसे आवेदन का लाभ उठाएंगे?

आप इस कार्यक्रम का लाभ उठाना चाहते हैं तो आवेदन करना होगा। आपको इसके लिए सीएससी सेंटर भी जाना होगा। इसके बाद वहां आधार कार्ड, बचत खाता या जनधन खाता की जानकारी देनी होगी। प्रूफ के तौर पर पासबुक और चेकबुक जैसे दस्तावेजों को दिखा सकते हैं

खाता खोलते समय नॉमिनी भी दर्ज कर सकते हैं। एक बार आपकी जानकारी कंप्यूटर में डालने के बाद हर महीने योगदान करने पर जानकारी मिलेगी। आपको इसके बाद अपना शुरुआती कंट्रीब्यूशन कैश देना होगा। श्रम योगी कार्ड और खाता खुल जाएगा इसके बााद। आप labour.gov.in/pm-sym नामक वेबसाइट पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

जानें, किसे पेंशन का लाभ मिलेगा

इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों का लाभ उठाना है। इस योजना का लाभ घर में काम करने वाले ड्राइवरों, प्लंबरों, कूड़ा बीनने वालों, बीड़ी बनाने वालों, दर्जी, धोबी, दुकानदारों, मोचीओं और निर्माण कार्य करने वालों को मिलेगा।

जानें क्या शर्तें हैं

असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को 15 हजार रुपये से अधिक नहीं मिलना चाहिए।
पासपोर्ट और आधार नंबर या जन-धन खाते का खाता भी होना चाहिए।
वहीं १८ वर्ष से कम और ४० वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
आप पहले से किसी योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
आवेदक मरने पर उसके जीवनसाथी को इसे चलाने का अधिकार मिलता है।
यदि आप इस स्कीम में पेंशन पाने तक मर जाते हैं, तो आपके नॉमिनी को पचास प्रतिशत पेंशन मिलेगी।

 

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